जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मिलेगी आíथक मदद

- बिहार स्टेट बार काउंसिल ने जिला विधिज्ञ संघ से मांगा अधिवक्ताओं का आवेदन संवाद सूत्र मुंग

By JagranEdited By: Publish:Mon, 11 May 2020 07:29 PM (IST) Updated:Tue, 12 May 2020 06:17 AM (IST)
जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मिलेगी आíथक मदद
जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मिलेगी आíथक मदद

- बिहार स्टेट बार काउंसिल ने जिला विधिज्ञ संघ से मांगा अधिवक्ताओं का आवेदन संवाद सूत्र, मुंगेर : कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए 23 मार्च से देश भर में लॉकडाउन घोषित है। लॉकडाउन की अवधि लगातार तीसरी बार बढ़ा कर 17 मई कर दी गई है। लॉकडाउन के कारण न्यायिक कार्य भी प्रभावित हुए। सिर्फ वकालत पेशा पर निर्भर रहने वाले अधिकांश अधिवक्ताओं के सामने आíथक समस्या उत्पन्न हो गई। कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन अवधि में दैनिक न्यायिक कार्य बाधित होने के कारण प्रभावित हुए आíथक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं की मदद के लिए अब बिहार स्टेट बार काउंसिल आगे आया है। स्टेट बार काउंसिल ऐसे अधिवक्ताओं को आíथक मदद देगी। इसके लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल ने एक विशेष समिति का गठन किया है। जो जिला विधिज्ञ संघ द्वार गठित कमिटी की अनुशंसा के बाद अधिवक्ता को सहायता राशि उपलब्ध कराएगी ।

इस संबंध में संघ के महासचिव अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि जरुरतमंद अधिवक्ता पांच रुपये शुल्क अदा कर संघ से सहायता के लिए आवेदन पत्र को प्राप्त कर रहे हैं। आवेदन 12 मई तक ही स्वीकार किया जाएगा। वैसे अधिवक्ता जो विधि व्यवसाय पर आधारित है एवं उनके बैंक बचत खाता में 14 मार्च तक 50 हजार रुपये तथा दो लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट से अधिक राशि जमा नहीं है, वे ही सहायता पाने के पात्र हैं।

सहायता प्राप्त करने वालों अधिवक्ता को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा। अधिवक्ता को ये भी इकरार करना होगा कि उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही के लिए वे खुद ही उत्तरदायी होंगे।

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