थाने से कैदियों को कोर्ट नहीं ले जा सकेंगे चौकीदार

मधुबनी। किसी भी परिस्थिति में चौकीदार थाने से कैदियों को कोर्ट में लाने का कार्य नहीं कर सकेंगे। कैदियों को थाना से न्यायालय लाने व ले जाने का दायित्व चौकीदारों के जिम्मे नहीं रहेगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 12 Nov 2019 11:41 PM (IST) Updated:Wed, 13 Nov 2019 06:11 AM (IST)
थाने से कैदियों को कोर्ट नहीं ले जा सकेंगे चौकीदार
थाने से कैदियों को कोर्ट नहीं ले जा सकेंगे चौकीदार

मधुबनी। किसी भी परिस्थिति में चौकीदार थाने से कैदियों को कोर्ट में लाने का कार्य नहीं कर सकेंगे। कैदियों को थाना से न्यायालय लाने व ले जाने का दायित्व चौकीदारों के जिम्मे नहीं रहेगा। दंड प्रक्रिया संहिता में इस कार्य के लिए पुलिस को शक्ति प्रदान की गई है। चौकीदार को नहीं।

यह प्रावधान तो पहले से ही है। मगर, अब इसे गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गृह विभाग की आरक्षी शाखा के अवर सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने पुलिस महानिदेशक से लेकर डीएम, एसएसपी व एसपी को पत्र भेजकर इसे सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। विभाग ने कैदियों को हथकड़ी लगाने एवं उन्हें पुलिस से अलग चौकीदारों द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में दो दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में चौकीदार को कैदियों को थाना से न्यायालय लाने एवं ले जाने का दायित्व नहीं रहेगा। इस कार्य के लिए पुलिस को शक्ति प्रदान की गई है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि चौकीदार दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार पुलिस नहीं है। विभाग ने यह भी कहा कि कैदियों को हथकड़ी लगाए जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मई को 1995 में पारित आदेश व दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विभाग ने इस मामले में मानवाधिकार आयोग द्वारा पारित निर्देशों का भी अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित कराने का भी अनुरोध किया है।

chat bot
आपका साथी