निगरानी ने फर्जी शिक्षिका के विरूद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी, गिरफ्तार

मधुबनी । प्रखंड के श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के ककना स्थित प्राथमिकी चरवाहा विद्यालय की फर्जी शिक्षिका कामिनी सिंह को पंडौल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट की प्रक्रिया के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 11:05 PM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 11:05 PM (IST)
निगरानी ने फर्जी शिक्षिका के विरूद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी, गिरफ्तार
निगरानी ने फर्जी शिक्षिका के विरूद्ध दर्ज कराई प्राथमिकी, गिरफ्तार

मधुबनी । प्रखंड के श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के ककना स्थित प्राथमिकी चरवाहा विद्यालय की फर्जी शिक्षिका कामिनी सिंह को पंडौल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट की प्रक्रिया के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके विरूद्ध निगरानी विभाग ने पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने का आरोप है। वे प्रखंड में वर्ष 2007 से पंचायत शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। निगरानी के जांचकर्ता सह पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र राम के आवेदन पर पंडौल थाना में दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार वर्ष 2006 से 2015 तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। जांच के क्रम में श्रीपुर हाटी दक्षिणी पंचायत के ककना स्थित प्राथमिक चरवाहा विद्यालय में कार्यरत फुलपरास थाना क्षेत्र के बथनाहा छड़ापट्टी निवासी भुवनेश्वर सिंह की पुत्री कामिनी सिंह के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जबकि, उक्त शिक्षिका 17 अप्रैल 2007 से पंचायत शिक्षिका के रूप में ककना प्राथमिक चरवाहा विद्यालय में कार्यरत है। नियोजन के समय उन्होंने अपने इंटर के शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए थे जो वर्ष 2005 का है। उसका रौल कोड 2132 क्रमांक 30257 प्राप्तांक 626 है। जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त रौल कोड, रौल क्रमांक का वास्तविक शैक्षणिक प्रमाण पत्र एसपीवाय इंटर कॉलेज गया के छात्र अनिल कुमार पिता महेंद्र सिंह का है। जिनका कुल प्राप्तांक द्वितीय श्रेणी से 468 है। इस तरह शिक्षिका कामिनी सिंह के द्वारा दिए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाए गए। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि अब तक के जांच एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अन्य अज्ञात व्यक्तियों की मिलीभगत से नियोजित पंचायत शिक्षिका कामिनी सिंह के द्वारा इंटर परीक्षा के उक्त अंकपत्र की कूट रचना कर तथा कूट रचित फर्जी अंक पत्र को असली के रूप में उपयोग किया गया। भादवि की धारा 420/ 467/ 468/ 471 /120 (बी) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष शंकर शरण दास ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही फर्जी शिक्षिका कामिनी सिंह को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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