प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की लेनी होगी अनुमति

मधुबनी । प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है। ऐसे में अब प्रत्याशी शेष बचे दिनों में प्रचार-प्रसार का हर माध्यम अपनाएंगे तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास करेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 21 Sep 2021 11:12 PM (IST) Updated:Tue, 21 Sep 2021 11:12 PM (IST)
प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की लेनी होगी अनुमति
प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की लेनी होगी अनुमति

मधुबनी । प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन हो चुका है। ऐसे में अब प्रत्याशी शेष बचे दिनों में प्रचार-प्रसार का हर माध्यम अपनाएंगे तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की संभावना भी बनी रहेगी। इसलिए आरओ सह बीडीओ डॉ. अभिजीत चौधरी ने प्रत्याशियों से अपील करते हुए निर्देश दिया है कि वे चुनाव प्रचार-प्रसार संबंधी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार अनुमति लेकर साधनों का उपयोग करें। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करने के लिए अभ्यर्थियों को अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले सामग्री बैनर झंडा आदि राज्य निर्वाचन आयोग के मानक के अनुरूप होने चाहिए। अनुमति मिलने के उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकता है। कोई भी प्रत्याशी जुलूस या सभा बिना अनुमति नहीं कर सकते। कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थकों के द्वारा उत्तेजक या भड़काने वाले भाषण अथवा वक्तव्य नहीं दिए जाऐंगे जिससे किसी भी धर्म या जाति एवं समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वाहन पास निर्गत होगा। साथ ही उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णत: पालन भी करना होगा। प्रत्याशी के द्वारा सभा या जुलूस करने में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर पूर्ण जवाबदेही आवेदक या आयोजक की होगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे कोविड-19 के संबंध में जारी सभी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करें। सभी प्रत्याशियों को अभ्यर्थी पहचान पत्र व अन्य अनुमति संबंधी आवेदन दो सेटों में प्रखंड मुख्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

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