अब जीएसटी में स्रोत कर भी लगेगा
आगामी एक अक्टूबर से वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी में स्त्रोत पर कर लगेगा। यह कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को काटकर कर खाता में जमा करना है।
मधुबनी। आगामी एक अक्टूबर से वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी में स्त्रोत पर कर लगेगा। यह कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को काटकर कर खाता में जमा करना है। झंझारपुर अंचल के राज्य कर उपायुक्त कार्यालय ने इसकी पहल प्रारंभ कर दी है। कार्यालय के द्वारा नगर पंचायत के विवाह भवन में इस हेतु अनुमंडल के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण मंगलवार को दिया गया। इस प्रशिक्षण में एसडीओ विमल कुमार मंडल, डीसीएलआर नंद किशोर चौधरी, रजिस्टार मोहन मंडल, उपकोषागार पदाधिकारी सहित अनुमंडल के सभी बीडीओ, सीओ, पीओ, बीईओ, पंचायत सचिव, विभिन्न कई विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त दरभंगा रमेश कुमार दास ने इन अधिकारियों को जानकारी दी कि वैल्यू एडेड टैक्स यानि वैट के समय भी स्त्रोत पर कर लगाने की व्यवस्था थी लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद स्त्रोत पर कर वसूलने की व्यवस्था शिथिल हो गई थी। सरकार ने पुन: इसे 01 अक्टूबर से लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य के अंदर से जो भी सामग्री आपके यहां तक पहुंचती है उस मूल्य का एक प्रतिशत सीजीएसटी तथा एक प्रतिशत एसजीएसटी मद में ऑन लाइन जमा करना है। अगर राज्य के बाहर से सामान की आपूर्ति होती है तो उस पर दो प्रतिशत इन्टीग्रेटेड जीएसटी जमा करना होगा। उन्होने कहा कि प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अपना रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें जीएसटी नंबर प्राप्त करना है। उपायुक्त झंझारपुर तेज कुमार कुजूर, सहायक आयुक्त झंझारपुर अवधेश कुमार ¨सह, प्रमोद चौधरी ने जीएसटी की कई तकनीकी जानकारी पदाधिकारियों को दी। कई ने जीएसटी के बाबत कई तकनीकी सवाल किए जिसका भी समुचित जवाब राज्य कर उपायुक्त एवं अन्य ने दिया।