लॉकडाउन पार्ट-4 आज से प्रभावी, मिली कई छूट, खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर

मधुबनी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि को अब आठ जून तक विस्तारित किया है। लॉकडाउन पाट

By JagranEdited By: Publish:Wed, 02 Jun 2021 12:07 AM (IST) Updated:Wed, 02 Jun 2021 12:07 AM (IST)
लॉकडाउन पार्ट-4 आज से प्रभावी, मिली कई छूट, खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर
लॉकडाउन पार्ट-4 आज से प्रभावी, मिली कई छूट, खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर

मधुबनी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि को अब आठ जून तक विस्तारित किया है। लॉकडाउन पार्ट-3 की अवधि एक जून को समाप्त हो गया। अब दो से आठ जून तक लॉकडाउन पार्ट-4 लागू रहेगा। लॉकडाउन पार्ट-4 में कई छूट दी गई है। अब आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानों को प्रतिदिन सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की छूट दी गई है। वहीं अन्य दुकानों को अल्टरनेट डे पर सप्ताह में तीन दिन खोलने की छूट दी गई है। हालाकि रविवार को आवश्यक वस्तुओं का छोड़कर अन्य वस्तुओं की दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं सरकारी कार्यालयों को 25 प्रतिशतउपस्थिति के साथ शाम चार बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। हालांकि गैर सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का ही आदेश बरकरार रखा गया है। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के ही शामिल होने की छूट बरकरार रखी गई है। शादी में डीजे बजाने एवं बरात जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के रफ्तार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को जिले में आठ जून तक सख्ती से लागू करने को लेकर जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता अमित कुमार ने जिले भर में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। उन्होंने दंप्रसं की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने, लोकहित एवं जनहित में आम जनजीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा जिले भर में एक जून तक के लिए लागू कर दिया है। जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ नगर आयुक्त एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निषेधाज्ञा संबंधी आदेश-निर्देश को अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51-60 एवं भादवि की धारा-188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है ------------------------- सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलने वाली दुकान : कपड़ा दुकान (रेडिमेड वस्त्र सहित), पुस्तक, स्पोर्टस, सैलून, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब्स, लुब्रीकेंट्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्टस की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

--------------------------------------------------- मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलने वाली दुकान : सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक जिन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, उसमें सोना-चांदी, बर्तन, जूता-चप्पल, ड्राइकलीनर्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा- सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सेनिटरी फिटिग, लोहा, पेंट व शटरिग की सामग्री की दुकान शामिल है। इसके अलावा जिन दुकानों का नाम उक्त दोनों श्रेणियों में शामिल नहीं है, उन सभी दुकानों को भी मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन रविवार को सभी प्रकार की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है।

----------------------------------------------------- मास्क, सैनिटाइजर एवं दो गज की दूरी अनिवार्य : दुकानों में सभी के लिए मास्क पहनना एवं दो गज की दूरी बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। दुकान के काउंटर पर कर्मियों एवं ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना भी अनिवार्य किया गया है। ग्राहकों के लिए गोल घेरा बनाना भी अनिवार्य किया गया है। सर्दी व खांसी वाले किसी व्यक्ति को दुकान में काम करने या काउंटर के पास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान को सील कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

-------------------------------------------------------- जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा की मुख्य बातें : -- 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। लेकिन निजी कार्यालयों को खोलने पर रोक जारी रहेगी। - आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सभी सरकारी एवं निजी स्कूल-कॉलेज, कोचिग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। - रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक किया जा सकता है। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिग के साथ किया जा सकता है।

- धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित रहेगा। - सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्वीमिग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा। - विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार-श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। विवाह में डीजे एवं बरात भ्रमण पर रोक रहेगा। शादी-विवाह की सूचना स्थानीय थाना को कम से कम तीन दिन पहले देना होगा। -------------------------- इन सेवाओं को दी गई है छूट : - बैंकिग, बीमा, एटीएम, गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियां जारी रहेगी। इससे जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। - औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेगा। - ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का कार्य जारी रहेगा। - टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिग, केबल सेवाएं भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, प्रट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान का कार्य भी जारी रहेगा। - आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस दुकान शहरी क्षेत्र में सुबह छह से दोपहर दो बजे तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी गई है। - कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिग, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल-सब्जी का घूम-घूम कर बिक्री वाली संवाएं भी जारी रहेगी। - स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी सभी गतिविधियां जारी रहेगी। मालवाहक वाहन का परिचालन जारी रहेगा।

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