जिले में अब एक जून तक लागू हुई निषेधाज्ञा, डीएम ने जारी किया आदेश

मधुबनी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि को अब एक जून तक विस्तारित कर दिया है। लॉकडाउन प

By JagranEdited By: Publish:Tue, 25 May 2021 11:23 PM (IST) Updated:Tue, 25 May 2021 11:23 PM (IST)
जिले में अब एक जून तक लागू हुई निषेधाज्ञा, डीएम ने जारी किया आदेश
जिले में अब एक जून तक लागू हुई निषेधाज्ञा, डीएम ने जारी किया आदेश

मधुबनी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि को अब एक जून तक विस्तारित कर दिया है। लॉकडाउन पार्ट-2 की अवधि 25 मई को समाप्त हो गया। अब 26 मई से एक जून तक लॉकडाउन पार्ट-3 लागू रहेगा। लॉकडाउन पार्ट-3 संबंधी गाइडलाइंस में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। केवल उर्वरक, बीज, कीटनाशक एवं कृषि यंत्रों की दुकानों को अब प्रतिदिन निर्धारित समय तक खोलने की छूट दी गई है। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों के ही शामिल होने की छूट बरकरार रखी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं, उर्वरक, बीज, कीटनाशक एवं कृषि यंत्रों की दुकानों को सुबह छह से दस बजे तक ही और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक ही खुले रखने की छूट दी गई है। निर्माण सामग्री व हार्डवेयर की दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से दस बजे तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक ही खुले रखने की छूट बरकरार रखी गई है। कोरोना संक्रमण के रफ्तार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को जिले में एक जून तक सख्ती से लागू करने को लेकर जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता अमित कुमार ने जिले भर में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। उन्होंने दंप्रसं की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने, लोकहित एवं जनहित में आम जनजीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा जिले भर में एक जून तक के लिए लागू कर दिया है। जिला दंडाधिकारी ने जिले के सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ को निषेधाज्ञा संबंधी आदेश-निर्देश को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है। जिला दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा संबंधी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51-60 एवं भादवि की धारा-188 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया है

------------------------- जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता द्वारा लागू की गई निषेधाज्ञा की मुख्य बातें : - राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। दुकान, व्यापारिक व निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। - सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल सहित अनावश्यक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। - सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सभी सरकारी एवं निजी स्कूल-कॉलेज, कोचिग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। - रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान बंद रहेंगे। इसका संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक किया जा सकता है। एनएच पर स्थित ढ़ावा टेक होम के आधार पर खुले रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिग के साथ किया जा सकता है।

- धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित रहेगा। - सिनेमा हॉल, शॉपिग मॉल, क्लब, स्वीमिग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा। - विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार-श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। विवाह में डीजे एवं बरात भ्रमण पर रोक रहेगा। शादी-विवाह की सूचना स्थानीय थाना को कम से कम तीन दिन पहले देना होगा। -------------------------- इन सेवाओं को दी गई है छूट : - बैंकिग, बीमा, एटीएम, गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियां जारी रहेगी। इससे जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। - औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेगा। - ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का कार्य जारी रहेगा। - टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिग, केबल सेवाएं भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, प्रट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान का कार्य भी जारी रहेगा।

- आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस दुकान शहरी क्षेत्र में सुबह छह से दस बजे दिन तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी गई है। - कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिग, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल-सब्जी का घूम-घूम कर बिक्री वाली संवाएं भी जारी रहेगी।

- निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, की दुकान प्रति सप्ताह दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह छह बजे से दस बजे दिन तक खुले रखने की छूट छी गई है। -- उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकान प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से दस बजे तक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक खुले रखने की छूट दी गई है।

- स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी सभी गतिविधियां जारी रहेगी। मालवाहक वाहन का परिचालन जारी रहेगा।

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