निर्धारित दिनों को ही दुकान खोले रखने के निर्देश का अनुपालन कराने को ले प्रशासन सख्त

मधुबनी। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिले में विभिन्न दुकानों प्रतिष्ठानों को खो

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Apr 2021 11:53 PM (IST) Updated:Fri, 23 Apr 2021 11:53 PM (IST)
निर्धारित दिनों को ही दुकान खोले रखने के निर्देश का अनुपालन कराने को ले प्रशासन सख्त
निर्धारित दिनों को ही दुकान खोले रखने के निर्देश का अनुपालन कराने को ले प्रशासन सख्त

मधुबनी। कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जिले में विभिन्न दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए निर्धारित गाइडलाइंस का शुक्रवार को शहर में मामूली असर देखा गया। हालांकि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के लिए शहर में सदर एसडीओ अभिषेक रंजन के नेतृत्व में टीम भ्रमण करते रहे। जगह-जगह गाइडलाइंस के तहत दुकानों, प्रतिष्ठानों को खोलने या बंद रखने का दिशा-निर्देश देते रहे। 22 अप्रैल को जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के आलोक में प्रतिदिन खोले जाने वाले दुकानों, प्रतिष्ठानों पर खरीदार पहुंचते रहे। वहीं शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों, प्रतिष्ठान में पंखा, कूलर, एयर कंडिशनर, मोबाइल, कम्पयूटर, लैपटॉप यूपीएस बैटरी, सैलून, पार्लर, फर्नीचर, सोने-चांदी की दुकानों पर खरीदार पहुंचते रहे। मालूम हो कि इन दुकानों प्रतिष्ठानों को सप्ताह में शुक्रवार के अलावा सोमवार व बुधवार को भी खोलने की अनुमति दी गई है। प्रतिदिन खुलने वाली दुकान, प्रतिष्ठान किराना दुकान, डेयरी, दूध काउंटर, दवा दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लीनिक, रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी के लिए, ई-कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल-सब्जी मंडी, मीट मछली दूकानें, पशु चारा की दुकाने, ऑटोमोबाइल वर्कशाप, ऑटोमोबाइल्स टायर, स्पेयर पा‌र्ट्स, साइकिल-स्कूटर मरम्मत, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, निर्माण सामग्री लोहा, सीमेंट, स्टील, बालू, ईट, प्लास्टिक पाइप, सैनिटरी फिटिग, पेंट, शटरिग सामग्री आदि सहित आवश्यक सेवाएं। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकान, प्रतिष्ठान दूसरे श्रेणी में सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलने वाली दुकाने, प्रतिष्ठान में पंखा, कूलर, एयर कंडिशनर, मोबाइल, कम्पयूटर, लैपटॉप यूपीएस बैटरी, सैलून, पार्लर, फर्नीचर, सोने-चांदी की दुकाने शामिल है। मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें, प्रतिष्ठान तीसरे श्रेणी में मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलने वाली दुकानें व प्रतिष्ठानों में कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, बर्तन, जूता-चप्पल, ड्राई क्लीनर, खेलकूद सामग्री, कृषि कार्य से जुड़े सामग्री सहित अन्य सभी दुकाने जो प्रथम से लेकर तीसरे श्रेणी में शामिल नहीं है।

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