किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दें : डीएम

मधुबनी। जिला पदाधिकारी अमित कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्यप्रकाश की संयुक्त अध्यक्षता में राम

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 11:31 PM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 11:31 PM (IST)
किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दें : डीएम
किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दें : डीएम

मधुबनी। जिला पदाधिकारी अमित कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्यप्रकाश की संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी, चैत्र नवरात्र, चैती छठ पर्व के मद्देनजर जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ से बिस्वान के माध्यम से यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वीसी के माध्यम से जिले के विभिन्न अनुमंडलों के एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष आदि शामिल हुए। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग के आदेश के आलोक में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर 30 अप्रैल तक रोक है। इस कारण रामनवमी व चैत्री दुर्गा पूजा के अवसर पर जुलूस एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। डीएम ने निर्देश दिया कि जहां शांति समिति की बैठक अब तक नहीं हुई है वहां दो दिनों के अन्दर शांति समिति की बैठक करना सुनिश्चित करें। शांति समिति की बैठक औपचारिक तरीके से करें तथा इसकी सूचना जिला गोपनीय शाखा को भी दें।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि रामनवमी एवं चैत्र नवरात्र, चैत्र छठ पूजा को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जहां-जहां किसी भी प्रकार की झड़प व घटना हुई थी, उन सभी जगहों पर जिला प्रशासन द्वारा ने दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया है। डीएम ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मोबाइल हमेशा ऑन मोड में रखना सुनिश्चित करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष 19 से 22 अप्रैल तक चालू रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष को किसी भी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव से दूरभाष संख्या-06276-224425 पर कॉल कर अवगत कराया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी एसडीओ को निर्देश दिया कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने-अपने क्षेत्राधिकार से जुड़े डीजे मालिकों की सूची तैयार कर जिला गोपनीय शाखा को भेजें। जहां-जहां कच्ची शराब बनाई जाती है वहां निरीक्षण कर कच्ची शराब के उद्योगों को नष्ट करें। जिले के सभी फ्लाईंग स्कॉड अपने कन्टेंमेंट जोन की स्थिति की जानकारी लें तथा सुनिश्चित करें कि सभी संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में है वह अपने घर में ही रहें। बाहर से आनेवाले व्यक्तियों का सूचना प्राप्त कर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करें। सकरी थाना अंतर्गत आनेवाले सभी बसों के यात्रियों का टेस्ट करें व टेस्ट के दौरान पाए जानेवाले संक्रमित व्यक्ति को होम आइसोलेशन/कोविड केयर सेंटर में रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। भीड़-भाड़ वाले जगहों पर मास्क का सघन जांच करें। पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्य प्रकाश ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि रामनवमी के अवसर पर किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दें। राजनगर के थानाध्यक्ष, बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया किगौसनगर में होमगार्ड/पुलिस बल की प्रतिनियुक्त करें। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों, बीडीओ एवं सीओ को निर्देश दिया कि जिन-जिन व्यक्तियों पर नोटिस निर्गत है उस पर जल्द से जल्द निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। कोविड-19 को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी नियम के मुताबिक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही बाजार खुली रहेगी। इसका पालन सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें। हालांकि यह प्रतिबंध मेडिकल एवं खाद्यान्न की दुकानों पर लागू नहीं होगा। अगर शाम सात बजे के बाद कोई दुकान खुली रहती है तो संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई करें। जिले के अंदर जितने भी भूमि विवाद एवं पोखर/मछली से संबंधित विवाद है, उन सभी का निष्पादन जल्द से जल्द करें।

इस बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेन्द्र राय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, नजारत उप समाहर्ता, जिला सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

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