छात्रा संग दुष्कर्म मामले में छात्र के विरुद्ध प्राथमिकी

मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक नाबालिग छात्रा संग एक छात्र द्वारा दुष्कर्म की घ्

By JagranEdited By: Publish:Sun, 28 Feb 2021 11:34 PM (IST) Updated:Sun, 28 Feb 2021 11:34 PM (IST)
छात्रा संग दुष्कर्म मामले में छात्र के विरुद्ध प्राथमिकी
छात्रा संग दुष्कर्म मामले में छात्र के विरुद्ध प्राथमिकी

मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में एक नाबालिग छात्रा संग एक छात्र द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा है। जबकि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाला इंटरमीडिएट का छात्र है। आरोपित छात्र के बारे में बताया जा रहा है कि वह पीड़िता का निकट रिश्ते में भाई (सगा भाई नहीं) लगता है। पीड़िता मंदबुद्धि वाली बताई जा रही है। दुष्कर्म की वारदात को बीते 25 फरवरी को ही अंजाम दिया गया। उक्त छात्रा जब अपने खेत से सब्जी लाने जा रही थी तो आरोपी ने उसे अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। लोकलाज वश मामले को स्थानीय स्तर पर पंचायती के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया गया। लेकिन, जब मामला आपस में नहीं सुलझा तो प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आरोपित फरार हो गया। जिससे आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। थानाध्यक्ष रामाशीष कामती ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जाएगी। हरियाणा से भगाई गई नाबालिग लड़की बेलाराही से बरामद झंझारपुर। हरियाणा के गुड़गांव थाना क्षेत्र में घरेलू कार्य कर गुजारा करनेवाली नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाकर झंझारपुर थाना के बेलराही गांव ले आया गया था। यह घटना दिसंबर 2020 की है। उक्त नाबालिग लड़की पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर की रहनेवाली है। उसकी मां भी गुड़गांव में ही बर्तन वगैरह मांजने का काम करती है और पिता रिक्शा चालक है। उक्त नाबालिग लड़की को बेलाराही गांव के विकाऊ सदाय का पुत्र मिश्री कुमार ने व्हाट्सएप एवं फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करने के बाद प्रेमजाल में फांस लिया। इसके बाद उसे दिसंबर 2020 में भगार शादी भी कर लिया। दोनों के पास से हरियाण पुलिस ने शपथ पत्र एवं नोटरी का प्रमाण पत्र बरामद किया है जिसमें शादी कर लिए जाने की पुष्टि हुई है। हरियाणा पुलिस के एएसआई विनोद कुमार एवं सतीश कुमार ने बताया कि नाबालिग अपहृता को गुड़गांव की अदालत में पेश किया जाएगा जहां उसका धारा- 164 के तहत बयान दर्ज कराया जाएगा।

chat bot
आपका साथी