पैक्स चुनाव के मतगणना केंद्र में मोबाइल लेकर जाने पर प्रतिबंध

मधुबनी। जिले के 17 प्रखंडों में स्थित 72 पैक्सों के चुनाव के लिए 260 मतदान केंद्रों पर 15 फरवरी

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Feb 2021 10:58 PM (IST) Updated:Sat, 13 Feb 2021 10:58 PM (IST)
पैक्स चुनाव के मतगणना केंद्र में मोबाइल लेकर जाने पर प्रतिबंध
पैक्स चुनाव के मतगणना केंद्र में मोबाइल लेकर जाने पर प्रतिबंध

मधुबनी। जिले के 17 प्रखंडों में स्थित 72 पैक्सों के चुनाव के लिए 260 मतदान केंद्रों पर 15 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह साढ़े छह बजे से शाम साढ़े चार बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद संबंधित प्रखंड में 15 फरवरी को ही मतगणना कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। जिन प्रखंडों में पैक्स चुनाव के लिए मतदान कराया जाना है, उन प्रखंडों में रहिका, पंडौल, बाबूबरही, खजौली, राजनगर, हरलाखी, मधवापुर, बिस्फी, बासोपट्टी, झंझारपुर, मधेपुर, लखनौर, अंधराठाढ़ी, फुलपरास, खुटौना, लौकही एवं घोघरडीहा शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से मतदान एवं मतगणना कराने के लिए संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कई आदेश-निर्देश दिए हैं।

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मतगणना से संबंधित निर्देश : - केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी मंत्री मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकते हैं। - मतगणना केंद्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल, अंगरक्षक को छोड़कर अन्य किसी भी सशस्त्र बल को मतगणना केन्द्र परिसर में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जानी है। - मतगणना केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जिन्हें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है एवं उन्हें उचित गेट पास निर्गत नहीं है, को मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। - सरकारी कर्मचारी यथा-मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, लश्कर आदि जिन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, की जांच करने के बाद ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दें। - मतगणना केंद्र में मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, कॉर्डंलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाना वर्जित है। - मतगणना हॉल के बाहर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सामान्यत: मतगणना हॉल में हस्तक्षेप नहीं करें। - मीडिया कर्मी को भी उनके लिए निर्गत पास के आधार पर ही मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश करने दें। - मतदान केन्द्र के भीतर किसी भी रूप में गड़बड़ी फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अविलंब कारगर कार्रवाई करें। - 14 फरवरी की शाम छह बजे तक मतगणना केंद्र परिसर को पूर्णरूपेण सैनिटाइज्ड करना सुनिश्चित करें।

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