आज से खुलेंगे सरकारी एवं निजी विद्यालय, डीएम ने गाइडलान का सख्ती से अनुपालन करने का दिया निर्देश

मधुबनी। कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद पड़े सरकारी एवं निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्य

By JagranEdited By: Publish:Sun, 03 Jan 2021 11:42 PM (IST) Updated:Sun, 03 Jan 2021 11:42 PM (IST)
आज से खुलेंगे सरकारी एवं निजी विद्यालय, डीएम ने गाइडलान का सख्ती से अनुपालन करने का दिया निर्देश
आज से खुलेंगे सरकारी एवं निजी विद्यालय, डीएम ने गाइडलान का सख्ती से अनुपालन करने का दिया निर्देश

मधुबनी। कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद पड़े सरकारी एवं निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान एवं कोचिग संस्थान आज से खोले जाएंगे। इन शिक्षण संस्थानों को लेकर सरकार से जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने दिया है। डीएम ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, परियोजना माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों और निजी कोचिग संस्थानों के प्रबंधकों, संचालकों, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने माध्यमिक शिक्षा संभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवीन कुमार ठाकुर को जिलास्तर पर अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है।

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शिक्षण संस्थानों को खोलने के संबंध में डीएम का निर्देश : - चार जनवरी से सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के नौवीं से 12 वीं तक के कक्षाओं, महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के कक्षाओं और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोला जाए। प्रत्येक अल्टरनेट कार्य दिवस में 50 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की ही उपस्थिति की व्यवस्था की जाए। - सभी शिक्षण संस्थान कोविड-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम का पालन करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक दिन शिक्षण संस्थानों के परिसरों को सैनिटाइज्ड करें। छात्र-छात्राओं के बैठने की दूरी कम से कम छह फीट सुनिश्चित करें। छात्र-छात्राओं को मास्क पहनकर आने की अनिवार्यता का पालन कराएं। - छात्र-छात्राओं को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए उचित शिक्षा देना सुनिश्चित करें। छात्र-छात्राओं को समय-समय पर हाथ सफाई करते रहने का निर्देश दें। छात्र-छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति के पूर्व उनके माता-पिता या अभिभावक से अनिवार्य रुप से सहमति लेना सुनिश्चित करें। - शिक्षण संस्थानों के परिसरों, सभी कक्षाओं, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, भंडार कक्ष, पानी टंकी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, वाशरूम की नियमित सफाई एवं विसंक्रमित करना सुनिश्चित करें। - शैक्षणिक संस्थानों या उसके नजदीकी स्थलों पर स्वास्थ्य परीक्षक, नर्स, चिकित्सक, काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित करें, ताकि छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की जा सके। छात्र-छात्राओं के माता-पिता या अभिभावक से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। - सभी कोचिग संस्थानों को स्टैगरिग के आधार पर खोलने की सहमति इस शर्त पर दी जा रही है कि वे कोविड-19 के रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली प्रोटोकॉल का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। - सभी शैक्षणिक संस्थान वैसे किसी भी आयोजन या समारोह का आयोजन नहीं करें, जिसमें भौतिक दूरी का पालन नहीं किया जा सके।

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