सदर एसडीओ ने किया जविप्र विक्रेता संजय गुप्ता का लाइसेंस रद

मधुबनी। पंडौल पूर्वी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह जनवितरण प्रणाली के विक्रेता संजय कुमार गुप्ता का

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 11:11 PM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 11:11 PM (IST)
सदर एसडीओ ने किया जविप्र विक्रेता संजय गुप्ता का लाइसेंस रद
सदर एसडीओ ने किया जविप्र विक्रेता संजय गुप्ता का लाइसेंस रद

मधुबनी। पंडौल पूर्वी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह जनवितरण प्रणाली के विक्रेता संजय कुमार गुप्ता का अनुज्ञप्ति सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से रद कर दिया है। मालूम हो कि पंडौल पूर्वी पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह जविप्र विक्रेता संजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की लिखित शिकायत एसडीओ व डीएम से किया था। जविप्र विक्रेता के द्वारा राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न दिए बिना राशन कार्ड में प्रविष्टि दर्ज कर दिए जाने की भी शिकायत किया था। उक्त संबंध में पहले पंडौल व रहिका के एमओ को संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। जांच के क्रम में विक्रेता से विक्रय पंजी की मांग की गई तो वह उपलब्ध नहीं कर सका। बाद में फिर पंडौल डीहटोल निवासी अशोक कुमार यादव ने जविप्र विक्रेता के द्वारा किए जा रहे अनियमितताओं के विरुद्ध एसडीओ से शिकायत किया। एसडीओ ने पंडौल के एमओ से विभिन्न बिदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जिन शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया था, उसमें अन्त्योदय योजना के लाभुकों को खद्यान्न का समुचित लाभ नहीं दिया जाना, राशन कार्डधारियों से राशन कार्ड सत्यापन के नाम पर कार्ड जमा लेकर विक्रेता के द्वारा गलत तरीके से कार्डों पर प्रविष्टि दर्ज कर दिया जाना, अंत्योदय योजना के वितरण पंजी में अधिकांश लाभुकों का नाम अंकित कर गलत राशन कार्ड संख्या दर्ज कर उठाव कर लिया जाना, निर्धारित दर से अधिक मूल्य लाभूकों से वसुला जाना, उचित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न देना, एक ही लाभुक के नाम पर दो योजनाओं के लाभ का प्रविष्टि करना आदि शामिल था।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमर शर्मा ने जब जांच किया तो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आई। एमओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर सदर एसडीओ अभिषेक रंजन ने तत्काल प्रभाव से उक्त जविप्र विक्रेता संजय कुमार गुप्ता का अनुज्ञप्ति को रद कर दिया है। साथ ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि उक्त विक्रेता के पास उपलब्ध सभी खाद्यान्न जब्त कर उक्त क्षेत्र के लाभुकों में वितरण किया जाए। उक्त जविप्र विक्रेता के अधीनस्थ जितने भी लाभुक हैं उन्हें निकटवर्ती जन वितरण विक्रेता के साथ जोड़ दिया जाए।

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