पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान का निर्देश

मधुबनी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पदाधिकारियों एवं कर्मियों के अक्टूबर का वेतन भुगतान 22 अक्टूबर से ही प्रारंभ करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Oct 2020 10:53 PM (IST) Updated:Thu, 22 Oct 2020 10:53 PM (IST)
पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान का निर्देश
पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान का निर्देश

मधुबनी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने पदाधिकारियों एवं कर्मियों के अक्टूबर का वेतन भुगतान 22 अक्टूबर से ही प्रारंभ करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है। वित्त विभाग के उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन) आलोक कुमार ने इस संबंध में 22 अक्टूबर को जिला पदाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, सभी कार्यालय प्रधान, कोषागार पदाधिकारी, विभागाध्यक्षों सं लेकर सभी संबंधित को पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सभी कर्मियों को अक्टूबर का वेतन भुगतान 22 अक्टूबर को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण इस पर चुनाव आयोग से एनओसी भी प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम वेतन भुगतान का यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम 141 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। इसी के मद्देनजर वित्त विभाग के उपायुक्त (वित्तीय प्रशासन) आलोक कुमार ने उक्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को पत्र जारी कर अनुरोध किया है कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय के अनुपालन में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अक्टूबर के वेतन का भुगतान 22 अक्टूबर से प्रारंभ करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

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