बूथों पर बायोमीट्रिक पद्धति से वोटरों की एप से ली जाएगी जानकारी : डीएम

मधुबनी । जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने रहिका एवं पंडौल प्रखंडों में 29 सितंबर को पंचायत आम चुनाव के तहत कराए जाने वाले मतदान को लेकर जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में एक महती बैठक की।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 11:08 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 11:08 PM (IST)
बूथों पर बायोमीट्रिक पद्धति से वोटरों की एप से ली जाएगी जानकारी : डीएम
बूथों पर बायोमीट्रिक पद्धति से वोटरों की एप से ली जाएगी जानकारी : डीएम

मधुबनी । जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने रहिका एवं पंडौल प्रखंडों में 29 सितंबर को पंचायत आम चुनाव के तहत कराए जाने वाले मतदान को लेकर जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन में एक महती बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्य प्रकाश, उक्त दोनों प्रखंडों में होने वाले मतदान के मद्देनजर प्रतिनियुक्त किए गए जोनल दंडाधिकारी, सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदान कर्मियों का सहयोग, मनोयोग और सक्रियता आवश्यक है। जोनल, सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनाव के दौरान किसी भी गड़बड़ी या तकनीकी समस्या होने पर उन्हें तत्काल कदम उठाने हैं। उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06276-224425 को सार्वजनिक करते हुए कहा कि लोगों को किसी भी तथ्यपूर्ण घटना की जानकारी तत्काल जिला को उक्त नंबर पर देनी है। डीएम ने आगाह किया कि किसी भी अधिकारी का मोबाइल किसी भी स्थिति में स्वीच ऑफ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान के पूर्व वे सभी बूथों का निरीक्षण कर लें। सभी संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर विशेष नजर रखें। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरा में भीड़ को एकत्रित न होने दें। डीएम ने कहा कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक के माध्यम से मतदाताओं की पूरी जानकारी एक एप के माध्यम से ली जाएगी। इस प्रकार किसी मतदाता द्वारा किसी और के बदले मतदान करने पर उसे चिह्नित कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य की संवेदनशीलता के ²ष्टिकोण से 26 सितंबर से 15 नवंबर तक जिले में सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। डीजे बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के मेलों के आयोजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति विसर्जन, जुलूस के लिए निर्गत अनुज्ञप्ति में अधिकतम 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले मतदान कर्मियों की सेवा को जिला प्रशासन द्वारा रेखांकित किया जाएगा। यदि कोई कर्मी लापरवाही बरतते हैं तो उनपर कार्रवाई भी की जाएगी।

वहीं, पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्यप्रकाश ने नियमों का अनुपालन कराने और सतर्क रहने को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। बैठक में डीडीसी विशाल राज, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुरेन्द्र राय, जिला पंचायत पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सहित सभी वरीय उप समाहर्ता और पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे।

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