नामांकन से पांच दिन पूर्व तक पैक्स मतदाता सूची में शामिल करा सकते नाम
मधुबनी। वैसे तो निर्धारित कट ऑफ डेट के आधार पर पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है। लेकिन अगर कोई पात्र व्यक्ति का नाम इस मतदाता सूची में किसी कारण से शामिल नहीं हो सका हो तो वैसेव्यक्ति को चिता करने की कोई जरूरत नहीं हैं।
मधुबनी। वैसे तो निर्धारित कट ऑफ डेट के आधार पर पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की जा चुकी है। लेकिन अगर कोई पात्र व्यक्ति का नाम इस मतदाता सूची में किसी कारण से शामिल नहीं हो सका हो तो वैसेव्यक्ति को चिता करने की कोई जरूरत नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने राहत भरा निर्देश जारी किया है। जिस कारण अगर कोई ऐसे पात्र व्यक्ति जो पैक्स चुनाव लड़ना चाहते हों या फिर इसचुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हों लेकिन किसी कारण से उनका नाम पैक्स मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने एक अवसर प्रदान किया है। हालांकि मतदाता सूची को अपडेट करने में पहले से तय किए गए कट-ऑफ-डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।पहले से ही निर्धारित कट-ऑफ-डेट के आधार पर जो व्यक्ति पैक्स मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के हकदार होंगे, वैसे ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी गिरीश शंकर ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, डीडीसी सह नोडल पदाधिकारी, एसडीओ, जिला सहकारिता पदाधिकारी वनिर्वाचन पदाधिकारी से बीडीओ को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। इस पत्रमें उल्लेख किया गया है कि मतदाता सूची की तैयारी एक लगातार प्रक्रिया है। जब कट-ऑफ-डेट निर्धारित कर मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है और अंतिमप्रकाशन भी कर लिया जाता है तब भी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें या तोपात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है या नामों को शुद्ध करने या मृत्यु या अन्य कारणों से नामों को विलोपित करने की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर अब राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा मतदातासूची अद्यतीकरण के तहत आवेदन देने की समय-सीमा संबंधित पैक्स के निर्वाचन के लिए अधिसूचित नामांकन की तिथि से पांच दिन पूर्व तक निर्धारित की गई है। हालांकि यह नई व्यवस्था केवल पैक्स चुनाव-2019 के लिए ही लागू की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत मतदाता सूची अद्यतीकरण की कार्रवाई करने का निर्देश उक्त मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने जारी किया है।