पंचायत आम चुनाव में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से होगी मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

मधुबनी । पंचायत आम चुनाव में मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से मतदान केंद्रों पर की जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 11:15 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 11:15 PM (IST)
पंचायत आम चुनाव में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से होगी मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति
पंचायत आम चुनाव में रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से होगी मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति

मधुबनी । पंचायत आम चुनाव में मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से मतदान केंद्रों पर की जाएगी। पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी से लेकर गश्ती दल दंडाधिकारी सह संग्रहण दल अर्थात पीसीसीपी की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन के आधार पर ही बूथों पर की जाएगी। बूथों पर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में वैसे कार्मिक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो अन्य मतदान पदाधिकारियों से उच्चतर वेतनमान एवं श्रेणी का हो। किसी भी स्थिति में चतुर्थवर्गीय कर्मियों को पीठासीन पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा। पुरुष कर्मियों को अपने गृह प्रखंड एवं पदस्थापन वाले प्रखंड में मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, महिला कर्मियों को पदस्थापन वाले प्रखंड में ही प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। लेकिन, महिला कर्मियों को भी उस मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्ति नहीं किया जाएगा, जिस मतदान केंद्र के मतदाता सूची में वह मतदाता के रूप में शामिल हों। महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी। मतदान दल में एक ही कार्यालय के दो कर्मी नहीं होंगे शामिल : किसी भी मतदान दल में एक ही सिरियल समूह के दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी मतदान दल में एक ही कार्यालय के दो कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। किसी भी मतदान दल में किसी भी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी समान विभाग के प्रतिनियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। मतदान केंद्र के लिए मतदान दल का आवंटन भी मतदान केंद्र की संवेदनशीलता के आधार पर ही किया जाएगा। प्रत्येक मतदान कर्मी को उनके वास्तविक मतदान केंद्र की जानकारी मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से कुछ ही समय पहले दिया जाएगा। रैंडमाइजेशन की सारी प्रक्रिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं प्रेक्षक के व्यक्तिगत एवं गहन पर्यवेक्षण में किया जाएगा। निर्वाचन संबंधी कार्य में केंद्र सरकार एवं इसके उपक्रम, राज्य सरकार एवं इसके उपक्रम के पुरुष एवं महिला कर्मियों (स्थाई एवं संविदा) को ही प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मिश्रित मतदान दल में चार पुरुष एवं दो महिला कर्मी : प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी एवं पांच मतदान पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। दो प्रकार के मतदान दलों- पुरुष मतदान दल एवं मिश्रित मतदान दल का गठन किया जाएगा। मिश्रित मतदान दल में चार पुरुष कर्मी एवं दो महिला कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। केवल पुरुष मतदान दलों के गठन में मतदान अधिकारियों की नियुक्ति अपने पदस्थापन एवं गृह प्रखंड को छोड़कर किया जाएगा। साथ ही एक कार्यालय से एक से अधिक कर्मी को एक मतदान दल में शामिल नहीं किया जाएगा। मिश्रित मतदान दल में भी पुरुष कर्मियों का रैंडमाइजेशन इसी आधार पर की जाएगी एवं महिला कर्मियों की नियुक्ति रैंडमाइजेशन द्वारा अपने पदस्थापन प्रखंड के अंतर्गत ही किया जाएगा, लेकिन उनके वैसे मतदान केंद्र को छोड़कर जिसमें मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो। इसके लिए प्रखंडवार कम से कम 25 प्रतिशत वैसे मतदान केंद्र को चिह्नित करना होगा जो प्रखंड मुख्यालय एवं इसके आसपास हो और वहां बेसिक सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिशा-निर्देश जारी किया है।

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