डीलर भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव

इस बार पंचायत चुनाव में आशा वर्कर्स और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आशा कार्यकर्ता और पीडीएस दुकानदार भी मुखिया सरपंच पंचायत समिति और वार्ड सदस्य सहित तमाम पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 12:13 AM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 12:13 AM (IST)
डीलर भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव
डीलर भी लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव

मधेपुरा। इस बार पंचायत चुनाव में आशा वर्कर्स और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आशा कार्यकर्ता और पीडीएस दुकानदार भी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य सहित तमाम पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आम लोगों की भांति आशा कार्यकर्ता और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते वो चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हो। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका न तो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं और न ही किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं। निर्वाची पदाधिकारी के पास यह हैं अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नामांकन भरते समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रत्याशी और उसके एक प्रस्तावक ही जा सकते हैं। नामांकन भरने और नाम वापसी लेने के लिए सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही अगर किसी प्रत्याशी के नामांकन पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी अभ्यर्थी को त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि दूर करने का मौका दे सकते हैं। नामांकन पत्र केवल प्रत्याशी ही जमा करा सकते हैं। कोई प्रस्तावक नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर में जमा नहीं करा सकते। प्रत्याशी अधिकतम दो सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

निर्वाची पदाधिकारी रद्द कर सकता है नामांकन

प्रत्याशियों के नामांकन के बाद यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो निर्वाची पदाधिकारी नामांकन पत्र को रद्द कर सकता है। नामांकन पत्र को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार केवल निर्वाची पदाधिकारी को ही है। नामांकन वापस लेने के लिए प्रत्याशी को खुद ही निर्वाची पदाधिकारी के दफ्तर में आना होगा।

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