मधेपुरा में एएसआइ को महंगा पड़ा आवास पर जमानत देना
मारपीट के मामले के आरोपित शुक्रवार को एएसआइ देवनारायण यादव के आवास पर बेल लेने पहुंचे थे। सभी को जमानत दी जा रही थी। इसकी भनक एसपी को लग गई।
मधेपुरा। मारपीट के मामले के आरोपित शुक्रवार को एएसआइ देवनारायण यादव के आवास पर बेल लेने पहुंचे थे। सभी को जमानत दी जा रही थी। इसकी भनक एसपी को लग गई। तत्काल थानाध्यक्ष को गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया।
थानाध्यक्ष ने एएसआइ के आवास पर पहुंचकर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं जांचकर्ता के खिलाफ रिपोर्ट भेजने की बात कही। मामला जीवछपुर पंचायत का है। जीवछपुर पंचायत के दयालपुर में बीते साल दिसंबर में महेंद्र यादव व खुशीलाल यादव के बीच भूमि विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। उस समय दोनों पक्षों ने गम्हरिया थाना में मामला दर्ज कराया गया था। आरोपित श्रवण कुमार, विजय कुमार, संजय कुमार, रमेश कुमार व सुरेश कुमार को कांड के अनुसंधानकर्ता देव नारायण यादव ने जमान के लिए आवास पर बुलाया था। इस बात का पता एसपी योगेंद्र कुमार को चल गया। तत्काल उन्होंने थानाध्यक्ष अमित कुमार राय को इस दिशा में कार्रवाई को कहा। थानाध्यक्ष ने एएसआइ देवनारायण यादव के आवास पर पहुंचकर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि एएसआइ देवनारायण यादव वरीय पदाधिकारी के दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज कर गैरजमानती धारा में जमानत दे रहा था। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को लगी तो उनके निर्देश पर सभी आरोपित को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अनुसंधानकर्ता के विरूध वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट की जाएगी।
जानकारी के अनुसार जीवछपुर पंचायत के दयालपुर गांव में भूमि विवाद में हुए मारपीट में केस दर्ज किया गया था। गम्हरिया थाना के पर्यवेक्षण में पदाधिकारी ने गैरजमानती धारा को हटा कर जमानती धारा में कांड को सही पाया था। इस कारण केस के आइओ ने सभी आरोपी को जमानत देने के फिराक में था। लेकिन उन्हे (आइओ) को पता नहीं था कि पुलिस अधीक्षक के समीक्षा के दौरान कांड में सभी हटाए गए गैरजमानती धारा को पुन: कायम रखा था।
अनुसंधानकर्ता एएसआइ देवनारायण यादव ने वरीय पदाधिकारी के दिशानिर्देशों को दरकिनार कर कांड के सभी आरोपियों को जमानत देने के लिए अपने घर पर बुलाया था। गिरफ्तार श्रवण कुमार ने बताया कि हम लोगों को केस के आइओ के बुलाने पर उनके घर गए थे।