बिना मास्क पहने लोगों पर सख्ती, काटा जा रहा चलान

मधेपुरा। प्रखंड में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना ने दो लोगों की मौ

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 06:38 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 06:38 PM (IST)
बिना मास्क पहने लोगों पर सख्ती, काटा जा रहा चलान
बिना मास्क पहने लोगों पर सख्ती, काटा जा रहा चलान

मधेपुरा। प्रखंड में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। कोरोना ने दो लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान 21 दिनों में विभिन्न गांव के 75 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। नियमित जांच में संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे शासन और प्रशासन की चिता बढ़ा दी है। जागरूकता के बावजूद लोग बिना मास्क पहने एक-दूसरे के संपर्क के साथ घर से बहार हाट बाजार और सैर सपाटा के लिए जा रहे है। इसे लेकर प्रखंड प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गयी है। श्रीनगर और कुमारखंड थाना के साथ साथ भतनी और बेलारी ओपी पुलिस के सहयोग से पदाधिकारी बेरियर लगाकर एवं घूम घूम कर बिना मास्क पहने लोगों के चालान काट रहे हैं। अब रोज 100-200 लोगों का चालान काटे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भीड़भाड़ वाले इलाकों में सबसे ज्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अंचलाधिकारी जयप्रकाश राय ने कहा कि जिला पदाधिकारी के द्वारा कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार नाइट क‌र्फ्यू के दौरान मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाले लोगों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी7।उन्होंने कोविड से ग्रसित मरीजों को ट्रेस करने के लिए टीम लगाई गई है,जो इस महामारी से संक्रमित व्यक्तियों और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर निगरानी रखेगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 188 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं बीडीओ पंकज कुमार ने बताया कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा7 वहीं कोरोना को लेकर गांव गांव में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने,सामाजिक दूरी का पालन करने, सैनिटाइजेशन और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने के बारे में जागरूक किया जा रहा है7। साथ ही शादी के समारोह में 100 लोगों को कोविड-19 की पालन के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी। वहीं अंतिम संस्कार में 25 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पुलिसकर्मियों द्वारा विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। केवल आवश्यक सामान की आपूर्ति करने वाले लोगों को ही कंटेनमेंट जोन में जाने दिया जाएगा।

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