मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर दुकानों को किया सील
मधेपुरा। प्रशासनिक स्तर पर दुकानों में मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं कर
मधेपुरा। प्रशासनिक स्तर पर दुकानों में मास्क नहीं पहनने व शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुवार को बाजार में चार दुकानों को सील कर दिया गया है। एसडीओ राजीव रंजन सिन्हा, एसडीपीओ सतीश कुमार के नेतृत्व में बीडीओ प्रकाश कुमार, थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार व पुलिस बलों ने कई दुकानों की जांच की। जांच के दौरान दुकान पर दुकानदार व ग्राहक मास्क नहीं पहने हुए थे। साथ ही शारीरिक दूरी का भी उल्लंघन हो रहा था। पदाधिकारी ने इन चारों दुकानों को सील कर दिया। इसमें मुख्य बाजार के जवाहर चौक पर स्थित जनता स्टोर, मेहीं वस्त्रालय, शास्त्री चौक पर नवाब पान पैलेस एवं साक्षी वस्त्रालय को सील कर दुकान पर नोटिस चस्पा दिया गया है। सभी दोषी दुकानदार को 17 से 20 सितंबर तक दुकानें बंद रखने की हिदायतें दी है। इस अवधि में सील तोड़कर दुकान खोलने का प्रयास करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि बिना मास्क के न दुकानदार रह सकते है न उसके कर्मी। साथ ही लोगों को भी घर से बाहर मास्क पहनना है। ऐसा नहीं करने पर कोविड 19 फैलने की आशंका बनी रहती है।