पंचायत क्षेत्र में कहीं भी प्रत्याशी खोल सकते हैं चुनाव कार्यालय

मधेपुरा। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजाना गाइडला

By JagranEdited By: Publish:Mon, 13 Sep 2021 06:00 PM (IST) Updated:Mon, 13 Sep 2021 06:00 PM (IST)
पंचायत क्षेत्र में कहीं भी प्रत्याशी खोल सकते हैं चुनाव कार्यालय
पंचायत क्षेत्र में कहीं भी प्रत्याशी खोल सकते हैं चुनाव कार्यालय

मधेपुरा। राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजाना गाइडलाइन जारी की जा रही है। जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपनी पंचायत के किसी भी गांव में चुनाव कार्यालय खोल सकते हैं। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होने के कारण कोई भी अभ्यर्थी चुनाव कार्यालय या अपने वाहन पर किसी भी दल का झंडा बैनर का प्रयोग नहीं कर सकता है।

मालूम हो कि पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपने आवास, चुनाव कार्यालय व प्रचार वाहन पर चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर-बैनर लगाने की राज्य निर्वाचन आयोग ने जहां छूट दी है। वहीं, किसी भी सरकारी या सरकार के किसी उपक्रमों के भवनों, दीवार, चहारदीवारी व सार्वजनिक स्थानों पर अगर किसी भी अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी तरह का पोस्टर-बैनर लगाया गया या किसी तरह का नारा लिखा गया तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के झंडे का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालय खोलने के लिए निर्वाची पदाधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही कार्यालय खोलने में होने वाले खर्च अभ्यर्थी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह व थानाध्यक्ष दीपक चंद्र दास को आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी संभावित प्रत्याशियों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराने का निर्देश दिया है।

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