बैंक का उधार रहने पर पंचायत चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें

मधेपुरा। अगर आपने बैंक का ऋण चुकता नहीं किया है और पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो परे

By JagranEdited By: Publish:Tue, 05 Oct 2021 05:59 PM (IST) Updated:Tue, 05 Oct 2021 05:59 PM (IST)
बैंक का उधार रहने पर पंचायत चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें
बैंक का उधार रहने पर पंचायत चुनाव में बढ़ सकती है मुश्किलें

मधेपुरा। अगर आपने बैंक का ऋण चुकता नहीं किया है और पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं तो परेशानी हो सकती है। अगर चुनाव लड़ कर जीत भी गए तो चुनाव रद हो सकता है। लोन डिफाल्टर के खिलाफ बैंक के द्वारा पत्राचार किया जाएगा।

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल के साथी उम्मीदवारों को बैंकों का नोड्यूज भी लगाना होगा। बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने लोन को इस बाबत सख्त हिदायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देशानुसार लोनधारियों का नामांकन चुनाव आयोग रद कर सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन से पूर्व पूर्व में लिए गए ऋण चुकता कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के बाद अपना नामांकन दायर करें। उन्होंने बताया मधेपुरा के सभी शाखाओं में ऋण लिए गए प्रत्याशियों का अपडेट लिया जा रहा है। यदि ऐसे प्रत्याशी शाखा से ऋण लिया हो और उसके रीपेमेंट में चूक हुई है या ऋण खाता सुचारू नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को बैंक द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी तथा उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसलिए ऋण अदायगी के पश्चात नो ड्यूज सर्टिफिकेट शाखा से बात करने के बाद ही अपना नामांकन करें। जीत की खुशी हो सकती है फीकी अभी तक पंचायत चुनाव लड़ने वालों को नामांकन दाखिले के दौरान नामांकन पत्र के साथ ग्राम पंचायत व जिला परिषद को नो ड्यूज लगाना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि प्रत्याशी के ऊपर पंचायत का कोई कर बकाया नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर लोनधारी चुनाव जीत भी गए तो आयोग के शिकायत के बाद ऐसे लोगों को चुनाव रद हो सकता है। इससे आर्थिक व मान सम्मान की क्षति होगी। कोट हमलोग लोन डिफोल्टर का आंकड़ा जुटा रहे हैं। ऐसे डिफाल्टर ने नामांकन की है तो सीधे हमलोग आयोग में शिकायत करेंगे। पंकज कुमार ठाकुर, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

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