नाइट क‌र्फ्यू के साथ जिले में धारा 144 लागू, बरतें सावधानी

लखीसराय। राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी आदेश के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 19 Apr 2021 07:22 PM (IST) Updated:Mon, 19 Apr 2021 07:22 PM (IST)
नाइट क‌र्फ्यू के साथ जिले में धारा 144 लागू, बरतें सावधानी
नाइट क‌र्फ्यू के साथ जिले में धारा 144 लागू, बरतें सावधानी

लखीसराय। राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी आदेश के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं लोगों को नियमों का पालन करने के लिए नया आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय, नगर परिषद लखीसराय, नगर पंचायत बड़हिया सहित सभी प्रखंड मुख्यालयों में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दिया है। इसके तहत कहीं भी भीड़ जमा कर लोग एक जगह खड़ा नहीं हो सकते हैं। डीएम-एसपी ने जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं थाना स्तर के सभी पदाधिकारियों को पूरी सख्ती से नए आदेश का अनुपालन कराने को कहा है। हालांकि सोमवार को जिला प्रशासन के नए आदेश का जिला मुख्यालय में दिनभर कहीं भी कोई असर नहीं दिखा। बंदी आदेश के बावजूद शहर के चितरंजन रोड एवं मुख्य मार्ग स्थित सभी शॉपिग मॉल खुले रहे। मॉल संचालक इस आस में रहे कि पुलिस प्रशासन के कोई लोग मॉल बंद कराने आएंगे तो देखा जाएगा। उधर से न कोई आया और न मॉल बंद हुआ। उसी तरह शहर के नया बाजार और पुरानी बाजार में रोज की तरह सोमवार को कई जिम खुले रहे। बाजारों में काफी भीड़ रही। जिला प्रशासन ने पूर्व में आदेश जारी कर नया बाजार में मुख्य सड़क किनारे एवं ठेला पर फल और सब्जी बिक्री पर रोक लगाते हुए केआरके मैदान में बिक्री करने का आदेश दिया था लेकिन एक सप्ताह बाद भी नया बाजार एरिया में मुख्य मार्ग पर ही फल और सब्जी की दुकानें सज रही है। इस कारण भीड़ रहती है। उधर नया बाजार में एसबीआइ की मुख्य शाखा में कई कर्मी के संक्रमित हो जाने के बाद सोमवार को जैसे ही बैंक खुला ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। इस कारण शारीरिक दूरी का भी पालन नहीं हो पाया।

---

डीएम-एसपी के नए आदेश पर एक नजर - जिले में सभी दुकानें संध्या छह बजे तक ही खुली रहेंगी।

- जिले के सभी स्कूल-कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे।

- दाह संस्कार एवं दफन में केवल 25 लोग सम्मिलित होंगे।

- श्राद्ध कार्यक्रम एवं विवाह में केवल 100 लोग सम्मिलित होंगे।

- रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा।

- जिले में धारा 144 के दौरान परिवहन, बैंकिग, डाक विभाग का काम चलता रहेगा।

- जिला अंतर्गत सरकारी एवं निजी कार्यालय शाम पांच बजे बंद हो जाएंगे।

- किसी भी होटल एवं रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, रात नौ बजे तक केवल होम डिलीवरी होगी।

- दो गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी का कड़ाई से होगा पालन।

chat bot
आपका साथी