वेतन से प्रतिमाह कर की कटौती करने का दिया आदेश

आयकर विभाग के सेमिनार में डीडीओ को मिली टीडीएस व टीसीएस की जानकारी संवाद सहयोगी, लख

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Feb 2019 07:24 PM (IST) Updated:Sun, 17 Feb 2019 07:24 PM (IST)
वेतन से प्रतिमाह कर की कटौती करने का दिया आदेश
वेतन से प्रतिमाह कर की कटौती करने का दिया आदेश

आयकर विभाग के सेमिनार में डीडीओ को मिली टीडीएस व टीसीएस की जानकारी

संवाद सहयोगी, लखीसराय : समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में शनिवार को आयकर विभाग द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी (डीडीओ) को टीडीएस एवं टीसीएस की जानकारी दी गई। आयकर अधिकारी उमेश प्रसाद ने निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी को अधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन से प्रतिमाह कर की कटौती करने को कहा। टीडीएस की कटौती नहीं होने पर प्रतिमाह एक फीसद एवं कटौती किए गए कर को ससमय जमा नहीं करने पर प्रतिमाह 1.5 फीसद की दर से ब्याज लगेगा। उन्होंने तिमाही आयकर रिटर्न अनिवार्य रूप से समय पर जमा कराने को कहा। ऐसा नहीं करने पर निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी को अर्थदंड लगेगा।

इस अवसर पर उन्होंने टीडीएस में ब्याज, अर्थदंड एवं अभियोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विनय कुमार मंडल ने कहा कि स्त्रोत पर की गई आयकर की कटौती की राशि को बैंक में नहीं रखना है। उक्त राशि को निर्धारित समय तक आयकर के खाते में जमा कर देना चाहिए ताकि निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी को अर्थदंड एवं अभियोजन नहीं हो। इस अवसर पर आवास किराया भत्ता की प्राप्ति पर मिलने वाले छूट तथा फार्म 12 बीबी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। सेमिनार में टीडीएस के अधिवक्ता ज्योति कुमार, मुकेश कुमार, महेश शर्मा, प्रमोद कुमार सुरेश प्रसाद के अलावा विभिन्न विभाग के निकासी एवं व्यययन पदाधिकारी मौजूद थे।

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