मंडलकारा के कैदियों को मिली कानूनी सहायता की जानकारी

संवाद सहयोगी लखीसराय आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान

By JagranEdited By: Publish:Sun, 24 Oct 2021 06:35 PM (IST) Updated:Sun, 24 Oct 2021 06:35 PM (IST)
मंडलकारा के कैदियों को मिली कानूनी सहायता की जानकारी
मंडलकारा के कैदियों को मिली कानूनी सहायता की जानकारी

संवाद सहयोगी, लखीसराय : आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आम लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय के तत्वावधान में मंडल कारा में विधिक जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला जज राजीव रंजन रमन ने अधिवक्ता रजनीश कुमार, शिवेश कुमार, जेल पैनल अधिवक्ता वासुकीनंन्दन सिंह, रोहनी दास एवं मंडल कारा के उपाधीक्षक रमेश कुमार के साथ दीप जलाकर किया। विधिक जागरूकता सभा में विचाराधीन कैदी सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। डालसा सचिव राजीव रंजन रमन ने कहा कि प्ली वारगेनिग के तहत सात वर्षों से कम सजा वाले वादों में आधे से भी कम सजा आर्थिक दंड पर ही समाप्त हो सकती है। इसमें सूचक की सहमति आवश्यक है। प्ली वारगेनिग के तहत मुकदमा समाप्त कराने से समय और पैसे की भी बचत होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करती है। कैदियों की शिकायत पर डालसा सचिव ने कारा उपाधीक्षक को मीनू के अनुसार भोजन देने का निर्देश दिया। कैदियों की शिकायत पर जब डालसा सचिव राजीव रंजन रमन ने कारा उपाधीक्षक से खाने का मीनू चार्ट की जानकारी ली तो बताया गया कि रविवार को मीनू के अनुसार कैदियों को नाश्ता में पूड़ी, सब्जी, चना दिया जाना था। जबकि कैदियों ने डालसा सचिव को बताया कि नाश्ते में सूखा चुरा और चीनी दिया गया है। डालसा सचिव ने कारा प्रशासन को कैदियों के साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करने का सख्त निर्देश दिया।

chat bot
आपका साथी