24 घंटे के अंदर हटाएं बैनर पोस्टर : एसपी

संवाद सहयोगी किशनगंज चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 Sep 2020 11:27 PM (IST) Updated:Fri, 25 Sep 2020 11:27 PM (IST)
24 घंटे के अंदर हटाएं बैनर पोस्टर : एसपी
24 घंटे के अंदर हटाएं बैनर पोस्टर : एसपी

संवाद सहयोगी, किशनगंज

: चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। शुक्रवार शाम से जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों के पोस्टरों-बैनरों को हटाना शुरू कर दिया। एसपी कुमार आशीष ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर राजनीतिक दलों से संबंधित बैनर-पोस्टरों को हटाने का निर्देश दिया है। शनिवार शाम तक निर्देश का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा राजनीतिक सभा करने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने व लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है।

एसपी के निर्देश के बाद टाउन थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को फोन कर शुक्रवार शाम तक सभी बैनर पोस्टर आदि हटाने को कहा है। शनिवार को जांच के दौरान किसी भी स्थान पर राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर पाये जाने के बाद संबंधित जिलाध्यक्ष और सौजन्यकर्ता के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन किसी के खिलाफ किसी प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख या फोटो का प्रकाशन नहीं करेंगे। किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करना होगा। सांप्रदायिक भावना को भड़काने, मतदाताओं को डराने-धमकाने या प्रलोभन देने पर कार्रवाई होगी। प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्री के इस्तेमाल, आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा सहित किसी घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करना होगा। सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक दलों की होर्डिंग, पंपलेट, फ्लैक्स लगाने, नारा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूलों की दीवारों पर किसी तरह का नारा और चुनाव चिन्ह लिखने, पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक रहेगी।

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