खाता संचालन पर रोक लगाने के विरोध में एकजुट हुआ प्रमुख संघ

किशनगंज। पंचायती राज संस्थाओं के सभी योजनाओं से जुड़े खाता के संचालन पर चुनाव संपन्न होने तक रोक लगाने के आदेश के विरुद्ध किशनगंज जिला के प्रमुख संघ एकजुट हो गए हैं। इसे लेकर प्रमुख संघ ने एक बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित चुनाव आयोग पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजा है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 27 Aug 2021 06:02 PM (IST) Updated:Fri, 27 Aug 2021 06:02 PM (IST)
खाता संचालन पर रोक लगाने के 
विरोध में एकजुट हुआ प्रमुख संघ
खाता संचालन पर रोक लगाने के विरोध में एकजुट हुआ प्रमुख संघ

किशनगंज। पंचायती राज संस्थाओं के सभी योजनाओं से जुड़े खाता के संचालन पर चुनाव संपन्न होने तक रोक लगाने के आदेश के विरुद्ध किशनगंज जिला के प्रमुख संघ एकजुट हो गए हैं। इसे लेकर प्रमुख संघ ने एक बैठक करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को पत्र भेजा है।

इसमें कहा गया है कि लोकसभा, विधानसभा अथवा पूर्व में हुए किसी भी पंचायती चुनाव में अब तक कार्य प्रगति वाले योजनाओं अथवा पूर्ण योजनाओं पर खाता संचालन पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई। लेकिन इस दफा पंचायती राज विभाग ने 23 अगस्त की देर शाम एकाएक पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े सभी योजनाओं के खाता संचालन पर रोक लगा दी। आचार संहिता का हवाला देकर विभाग ने बीडीओ के डोंगल को डीएक्टिवेट कर दिया। इससे पूर्ण हुए योजनाओं अथवा कार्य प्रगति वाले वाले योजनाओं के भुगतान में समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायती राज विभाग के आदेशानुसार चुनाव संपन्न होने के बाद ही खाता का संचालन किया जाएगा। जबकि कई कार्य पूर्ण होने के कारण श्रमिकों का भुगतान तथा आपूर्तिकर्ता का भुगतान लंबित है। ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रमुख संघ ने खाता संचालन से रोक हटाने की मांग की है। इस संबंध में पोठिया प्रखंड प्रमुख बाबुल आलम ने बताया कि पंचायती राज विभाग का ऐसा आदेश आज तक किसी भी चुनाव में कभी भी नहीं दिया गया। लेकिन इस दफा इस तरह का आदेश देने से प्रगति योजनाओं के साथ-साथ पूर्ण योजनाओं के भुगतान में भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पंचायती राज विभाग के अनुसार भुगतान के लिए चार माह का यानी चुनाव चुनाव संपन्न होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। जबकि मुख्यमंत्री नल जल योजना को इससे बाहर रखा गया है। आखिर पंचायती राज विभाग का यह कैसा आदेश जिसमें एक खास योजनाओं के भुगतान पर रोक नहीं लगाई गई। लेकिन 15 वीं वित्त के टाइड तथा अनटाइड सहित दूसरे योजनाओं के भुगतान पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

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