नियमों का उल्लंघन करने पर पांच दुकानें हुई सील

किशनगंज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघ

By JagranEdited By: Publish:Mon, 03 May 2021 06:03 PM (IST) Updated:Mon, 03 May 2021 06:03 PM (IST)
नियमों का उल्लंघन करने
पर पांच दुकानें हुई सील
नियमों का उल्लंघन करने पर पांच दुकानें हुई सील

किशनगंज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर पर काबू पाने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन करना अब दुकानदारों के लिए महंगा साबित हो रहा है। सोमवार को कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी करने पर दुकानदारों के विरुद्ध स्थानीय नगर, पुलिस एवं अंचल प्रशासन ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई करते हुए पांच दुकानों को सील कर दिया। जिसमें से दो कपड़ा एवं तीन टेलर यानी सिलाई की दुकान शामिल है।

सीओ ओम प्रकाश भगत, बीडीओ श्रीराम पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अतिउर रहमान और थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने सदल बल बाजार का निरीक्षण करते हुए नियमों की अवहेलना करने पर उक्त दुकानों को सील करने का निर्देश दिया। इस दौरान ठाकुरगंज बाजार स्थित हाट में मनमाने तरीके से सब्जी, फल एवं अन्य दुकान सजाने वाले सहित हाट के ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए गांधी मैदान में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दुकान लगाने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि अगर चयनित स्थल पर मंगलवार से दुकानें नहीं लगी तो हाट ठेकेदार पर सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि नगर पंचायत प्रशासन द्वारा सब्जी एव फल दुकानों को गांधी मैदान में शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया गया है। बावजूद लोग मनमाने तरीके से दुकान सजाने में व्यस्त दिखे। जिला प्रशासन के द्वारा गत दिनों आदेश जारी कर लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कौन सी दुकान किस दिन कितने समय तक के लिए खोले जाने है, के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके है। जिसे लागू कराने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार अभियान चला रही है। कार्यपालक पदाधिकारी अतिउर रहमान ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाने पर पांच दुकानों को सील किया गया है। बाजारों में भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है। बावजूद लोग नहीं माने तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 61, भादवि की धारा -188 एवं द एपिडेमिक एक्ट 1897 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक ़कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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