प्रशासन की सख्ती से सड़कों पर छाई वीरानगी
किशनगंज। लॉकडाउन के तहत कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध स्थानीय
किशनगंज। लॉकडाउन के तहत कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन काफी सख्ती दिखी। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की घोषणा के बाद से नगर पुलिस व अंचल प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। प्रात: 11 बजे के बाद प्रशासन ने गैर-जरूरी चीजों वाले दुकानदारों से सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की। इस दौरान लॉकडाउन के पहले दिन नियमानुसार दुकाने खुली। लेकिन शहर के लोग बेवजह सड़कों पर निकलने से बाज नहीं आए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जहां आम-जन परेशान है। प्रदेश सरकार ने भी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है। इसके बावजूद भी कुछ लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने बुधवार को ऐसे लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी।
लॉकडाउन को लेकर लापरवाही करने वाले लोगों को नसीहत देने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। थानाध्यक्ष मोहन कुमार और नपं कार्यपालक पदाधिकारी अतिउर रहमान ने बेवजह शहर में घूम रहे तीन मोटर साइकिल , एक स्कूटी और एक टोटो को जप्त कर थाना के सुपुर्द किया। इस क्रम में थानाध्यक्ष मोहन कुमार एवं नपं कार्यपालक पदाधिकारी अतिउर रहमान के नेतृत्व में सायरन बजाते हुए प्रशासन की टीम शहर के अलग-अलग मार्गो और चौक चौराहों पर सख्ती बरतते हुए लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत देते रहे। साथ ही इसके पालन में कोताही बरतने वालों को जमकर फटकार भी लगाई। घरों से बेवजह निकलकर बाजार में घूमने वालों को रोककर पूछताछ करते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई। साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर घरों में रहने की हिदायत देते हुए वापस भेजा। सड़कों पर बेवजह घूमनेवालों व हाट बाजार में भीड़ लगाने वाथे लोगों पर सख्ती बरतने के साथ चिह्नित करते हुए कार्रवाई भी किए गए।
इस दौरान थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। वैसे अतिआवश्यक सेवा को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। इनमें बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, आपदा, दूरसंचार, डाक शामिल हैं। साथ ही बैकिग, बीमा, एटीएम, मीडिया, पेट्रॉल पंप, एलपीजी, आवश्यक खाद्यान्न सामग्री आदि सेवाएं भी शामिल हैं। बेवजह घर से निकलने वालों व सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस भी दर्ज हो सकते हैं।