जुलूस निकालने की लेनी होगी लिखित अनुमति, करना होगा यातायात नियमों का पालन

पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ख्याल रखना होगा। वरना उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Aug 2021 11:38 PM (IST) Updated:Sat, 28 Aug 2021 11:38 PM (IST)
जुलूस निकालने की लेनी होगी लिखित अनुमति, करना होगा यातायात नियमों का पालन
जुलूस निकालने की लेनी होगी लिखित अनुमति, करना होगा यातायात नियमों का पालन

खगड़िया। पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद उम्मीदवारों को कई बातों का ख्याल रखना होगा। वरना उनकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। प्रचार के दौरान जुलूस निकालने के लिए जगह, समय और लोगों की स्थिति की जानकारी पहले से पुलिस अधिकारियों को देनी होगी और लिखित अनुमति लेनी होगी। जुलूस या प्रचार के लिए निकलने से पहले जिस रास्ते या मोहल्ले से होकर जुलूस गुजरेगा, वहां लागू निषेधाज्ञा निर्देश का पालन करना होगा। इस दौरान यातायात के नियमों का पालन भी करना होगा। मतदान के दिन गाड़ी के परिचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्र तक जाने के लिए जारी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जिप के उम्मीदवार एक लाख और मुखिया पद के प्रत्याशी 40 हजार से अधिक नहीं कर सकते हैं खर्च

पंचायत चुनाव में पैसे का नाजायज इस्तेमाल ना हो इसे रोकने के लिए भी निर्वाचन आयोग सख्त है। पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए निर्वाचन आयोग ने खर्च सीमा का ब्यौरा जारी कर दिया है। प्रत्याशी इस सीमा के भीतर खर्च कर सकते हैं। जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम एक लाख रुपये की राशि खर्च कर सकते हैं। मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार 40 हजार तक, पंचायत समिति के उम्मीदवार 30 हजार तक, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के उम्मीदवार 20 हजार रुपये तक खर्च करेंगे। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च साबित हो जाने पर गाज गिर सकती है।

पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए लगेंगे कई कागजात, प्रत्याशी कर लें तैयारी पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उम्मीदवार को कई आवश्यक कागजात भी प्रस्तुत करने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र के साथ ही कई जरूरी कागजात जमा करने का निर्देश दिया है। जिसमें नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र, शपथ पत्र अनुसूची एक (बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के संबंध में), अनुसूची दो (मतदाता सूची में अभ्यर्थी व प्रस्तावक के नाम दर्ज होने से संबंधित घोषणा) , अनुसूची तीन (शपथ पत्र व इलेक्शन में दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र), अनुसूची तीन क ( अपराध, संपत्ति व शैक्षणिक योग्यता के संबंध में), अनुसूचित तीन ख ( अभ्यर्थी का नाम बायोडाटा) देना है। नामांकन प्रपत्र में अगर यह कागजात नहीं रहे तो नामांकन भी रद हो सकता है। इसके अलावा नाम निर्देशन शुल्क, चालान या नाजिर रसीद की मूल कापी व आरक्षित पद का दावा करने संबंधी जाति प्रमाण पत्र की मूल कापी भी नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना है। बता दें कि जिले में सात प्रखंडों में जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य , सरपंच और पंच का चुनाव होना है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के समय संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी नामांकन पत्र की जांच भी करेंगे। जिसमें देखेंगे कि नाम निर्देशन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही हो। सभी कागजात नामांकन पत्र के साथ संलग्न हो। अभ्यर्थी व प्रस्तावक के नाम पर मांग संबंधित लिपिकीय या टंकण त्रुटि को नजरअंदाज किया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्वाचित पदाधिकारी पूर्णतया संतुष्ट हो लेंगे की उनके क्षेत्राधिकार के तहत कौन-कौन निर्वाचन क्षेत्र किस श्रेणी के लिए आरक्षित है। आरक्षण स्थिति के अनुरूप ही स्कूटी के अभ्यर्थी से नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

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