2010 के पूर्व स्वीकृत अधूरे आवास के लिए लाभुकों को मिलेगी अतिरिक्त राशि

कटिहार। अब राशि के अभाव में अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने जिलाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त को ऐसे लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 25 Jun 2021 06:07 PM (IST) Updated:Fri, 25 Jun 2021 06:07 PM (IST)
2010 के पूर्व स्वीकृत अधूरे आवास के 
लिए लाभुकों को मिलेगी अतिरिक्त राशि
2010 के पूर्व स्वीकृत अधूरे आवास के लिए लाभुकों को मिलेगी अतिरिक्त राशि

कटिहार। अब राशि के अभाव में अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने जिलाधिकारी एवं उपविकास आयुक्त को ऐसे लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है।

सरकार द्वारा जारी में पत्र में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2010 से पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 35 हजार रुपये दिया जाता था। यह राशि आवास निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। विशेष कर इस तरह की समस्या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुको के बीच अधिक है। सरकारी प्रावधान के तहत जिला लाभुकों को एक बार इस योजना का लाभ मिल जाता है उसे दोबारा आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने को लेकर अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। अतिरिक्त राशि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। लाभुक को एक अप्रैल 2010 से पूर्व की स्वीकृति हो। लाभार्थी के द्वारा मकान का कार्य लिटर तक पूर्ण कर लिया गया हो। वैसे लाभुक जिन्हें अन्य पक्का का मकान दोपहिया वाहन, कृषि यांत्रिकीकरण मशीन तथा 50 हजार से अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

chat bot
आपका साथी