सरकारी कर्मियों को मिलेगी बीएच सीरीज की सुविधा

फोटो 2 केएटी 4 - परिवहन विभाग के सचिव ने जारी किया दिशा निर्देश - दूसरे राज्य में स्थान

By JagranEdited By: Publish:Thu, 02 Dec 2021 09:54 PM (IST) Updated:Thu, 02 Dec 2021 09:54 PM (IST)
सरकारी कर्मियों को मिलेगी 
बीएच सीरीज की सुविधा
सरकारी कर्मियों को मिलेगी बीएच सीरीज की सुविधा

फोटो: 2 केएटी: 4

- परिवहन विभाग के सचिव ने जारी किया दिशा निर्देश

- दूसरे राज्य में स्थानांतरण होने पर भी वाहन निबंधन की नहीं होगी परेशानी

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कोट:

अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने वाले सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मियों को बीएच सीरिज के वाहन निबंधन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले आवेदकों को संबंधित कंपनी का कार्यालय का देश के चार या इससे अधिक राज्यों में काम होने संबंधी प्रमाण देना होगा। बीएच सीरीज की सुविधा मिलने से अन्य राज्यों में स्थानांतरण होने पर वाहन का निबंधन तथा अतिरिक्त टैक्स देने से निजात मिलेगी।

मु. अतहर, जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार।

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नीरज कुमार, कटिहार: सरकारी कार्यालय एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों को बीएच सीरीज के अंतर्गत वाहनों का निबंधन कराने की सुविधा मिलेगी। बीएच सीरीज का वाहन होने पर अन्य राज्यों में स्थानांरित होने पर पुन: निबंधन तथा अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करने संबंधी समस्या से निजात मिलेगी। अगस्त माह में बीएच नंबर प्लेट को सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लांच किया था। राज्य सरकार ने भी केंद्र के निर्णय को बिहार के जिलों में लागू किए जाने का निर्णय लिया था। एक दिसंबर को परिवहन सचिव ने इसन नियम को लागू किए जाने का दिशा निर्देश जारी किया है।

बीएच सीरीज की सुविधा निजी क्षेत्र के उन्हीं कर्मियों को दी जाएगी, जिनके कंपनी या फर्म का काम देश में चार या इससे अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होगा। सरकारी कर्मियों को बीएच सीरीज की सुविधा देने के पहले जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त कर्मी का स्थानांतरण राज्य के बाहर हो सकता है। परिवहन विभाग के सचिव ने इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को देते हुए इसे क्रियान्वित किए जाने का निर्देश दिया गया है। वाहनों से संबंधित एजेंसी व डीलर को निर्देश दिया गया है कि बीएच सीरीज से वाहन खरीद के लिए मिलने वाले आवेदन से संबंधित कागजात का सत्यापन व मिलान जिला परिवहन कार्यालय से कराने के बाद ही बीएच सीरीज निबंधन को लेकर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सरकारी सेवा के कर्मियों को बीएच सीरीज की सुविधा लेने के लिए आधिकारिक पहचान पत्र देना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित कर्मी के किसी अन्य राज्य में स्थानांतरण होने की संभावना से संतुष्ट होने पर ही बीएच सीरीज के लिए अनुमति देंगे।

क्या है बीएच सीरीज

सड़क व परिवहन मंत्रालय ने अगस्त माह में एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने वाले कर्मियों की सुविधा के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट को लांच किया था। केंद्र के निर्णय पर बिहार में भी इसे लागू किए जाने का निर्णय लिया था।

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