हत्या के जुर्म में पति को मिली सात साल की सश्रम कारावास की सजा

संवाद सहयोगी कटिहार प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोषी पाते हुए प्राणपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर संथाली टोला के निवासी मंजू बासकी को सात साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 06:15 PM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 06:15 PM (IST)
हत्या के जुर्म में पति को मिली सात 
साल की सश्रम कारावास की सजा
हत्या के जुर्म में पति को मिली सात साल की सश्रम कारावास की सजा

संवाद सहयोगी, कटिहार : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषि कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में दोषी पाते हुए प्राणपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर संथाली टोला के निवासी मंजू बासकी को सात साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश भी दिया है। इस सत्र वाद के अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा थे। इस मामले में सात गवाहों की न्यायालय में गवाही कराई गई थी। सजा सुनाने के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है। घटना को लेकर मनिहारी थाना अंतर्गत बानीपुर के बिहारी मुर्मू ने मामला दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी पुत्री ताला बेरी मुर्मु की शादी पूर्व मंजू बासकी के साथ हुई थी। मंजू बासकी पूर्व से शादीशुदा था। दहेज की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित किया करता था। 14 फरवरी, 2017 को सूचना मिली थी कि उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। बेटी के ससुराल पहुंचने पर मृत अवस्था में देखा। दहेज के लिए जहर देकर बेटी की हत्या किए जाने का मामला मृतका के पिता ने दर्ज कराया था।

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