होम आइसोलेशन में संक्रमितों को रहने का फरमान जारी
कटिहार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन क
कटिहार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को लेकर जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने जिले के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, डीडीसी सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक की । बैठक में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन के अनुपालन एवं जिला स्तर पर गठित कोरोना से संबंधित कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि गृह विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिग अन्य शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिग पुल, पार्क और उद्यान 15 मई तक बंद रहेंगे। वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोचिग संस्थान खुले रहने की स्थिति में अविलंब कार्रवाई करें। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी मॉनिटरिग को लेकर विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्देश सभी एसडीओ को दिया गया। नाईट कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालन कराए जाने की सख्त हिदायत दी गई। उन्होने कहा कि सभी दुकान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान संध्या छह बजे तक ही खुली रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रित करने के लिए समीक्षा के बाद नगर क्षेत्र, अनुमंडल एवं प्रखंड मुख्यालय में धारा 144 लगाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। परिवहन, बैंकिग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल स्टोर, अगनिश्मन सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन से मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था करने, होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति की रोज मॉनिटरिग करने, की बात कही।।