कैमूर में आज से चलेगा वाहन जांच अभियान, हो जाएं सावधान
सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत 18 जनवरी को होगी।
कैमूर। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत 18 जनवरी को होगी। यह कार्यक्रम 18 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक चलेगा। इसमें अलग - अलग तिथियों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर काम होगा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान संबंधित थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान भी चलेगा। जहां कागजात पूरा नहीं होने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। सड़क सुरक्षा माह में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, जिला परिवहन विभाग सहयोग करेगा। जिसमें वाद विवाद का कार्यक्रम, जिले के ब्लैक स्पॉट की पहचान करना तथा दुर्घटना से बचाने के उपाय पर काम करना, आंख जांच कर चश्मा उपलब्ध कराने का काम चलेगा। सोमवार को सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। उसके बाद जिला सड़क सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा मार्च निकाला जाएगा। आने वाले दिनों में वाहनों के पीयूसी की जांच, सभी थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान, जिले के विभिन्न कालेजों में वाद विवाद का कार्यक्रम, वाहनों का फिटनेस कैंप, कला जत्था की टीम द्वारा जागरुकता, एनएच दो पर वाहनों की विशेष जांच अभियान आदि कार्यक्रम होंगे।
इनसेट
वाहनों में रखे आवश्यक कागजात, नहीं तो देना होगा जुर्माना :
वाहन स्वामियों को वाहनों में आवश्यक कागजात रखने होंगे। नहीं तो जांच अभियान के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना भरना होगा। दरअसल वाहन जांच में लाइसेंस, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, पीयूसी, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र, इंश्यूरेंस आदि जैसे कागजातों की मांग होगी। इसके अलावा दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट आवश्यक है। वहीं चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है। अगर नियम का उल्लंघन में पकड़े जाने पर जुर्माना की राशि देनी होगी। सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान विशेष तौर पर चलेगा। किस लिए है कितना जुर्माना कुछ आंकड़ा -
सीट बेल्ट - 1000 रुपये
नशे में ड्राइविग - 10,000 रुपये
सड़क पर रेस लगाना - 5000 रुपये
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना - 5000 रुपये
बिना इंश्योरेंस ड्राइविग - 2000 रुपये
टू-व्हीलर पर ओवरलोडिग - 2000 रुपये
खतरनाक ड्राइविग दंड - 5000 रुपये
बिना लाइसेंस अनाधिकृत गाड़ी चलाना - 5000 रुपये
बिना परमिट की गाड़ी - 10,000 रुपये
लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन 25,000 से 1 लाख रुपये
ओवरलोडिग - 20,000 रुपये
यात्रियों की ओवरलोडिग 1000 रुपये
बिना योग्यता के ड्राइविग 10,000
नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर - 25 हजार रुपये या तीन साल का कैद
बिना हेलमेट - एक हजार रुपये