बंदियों के बंधपत्र न भेजने पर काराधीक्षक से स्पष्टीकरण
भभुआ। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार शुक्ला की अदालत ने उच्च न्यायालय से जमानत पा चुके दो सजावार बंदियों के बंधपत्र न्यायालय में उपलब्ध कराने में लापरवाही पर काराधीक्षक को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
भभुआ। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार शुक्ला की अदालत ने उच्च न्यायालय से जमानत पा चुके दो सजावार बंदियों के बंधपत्र न्यायालय में उपलब्ध कराने में लापरवाही पर काराधीक्षक को सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति समाहर्ता को भी भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि सत्रवाद संख्या 140-13 व पंजीयन संख्या 3170-2014 के सजावार बंदी कमला राय व संजय राय की जमानत उच्च न्यायालय से हो चुकी है। उनके बंध पत्र निशान के लिए मंडल कारा को छह दिसंबर को उपलब्ध कराया जा चुका है। न्यायालय के स्तर से इस मामले में मंडल कारा को दस दिसंबर को फोन से सूचना भी दी गई। इसके बाद भी 13 दिसंबर 2019 को न्यायालय में बंदियों के बंध पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए। न्यायालय ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए अधीक्षक से पूछा है कि क्यों न आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यायालय ने काराधीक्षक को 16 दिसंबर 2019 को अपनी अदालत में सदेह उपस्थित रहकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। इसकी सूचना उच्च न्यायालय और आइजी जेल को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।