अब तक अचार संहिता के मामले में 24 पर दर्ज हुई प्राथमिकी

डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि निर्वाचन विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोटिग होनी है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 05:29 PM (IST) Updated:Tue, 20 Oct 2020 05:29 PM (IST)
अब तक अचार संहिता के मामले 
में 24 पर दर्ज हुई प्राथमिकी
अब तक अचार संहिता के मामले में 24 पर दर्ज हुई प्राथमिकी

कैमूर। डीएम ने अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि निर्वाचन विभाग की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोटिग होनी है। इसी क्रम में कोविड-19 गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा। मतदान केंद्र पर आशा तथा आंगनबाड़ी सेविका मौजूद रहेंगी जो थर्मल स्क्रीनिग करेंगी। अगर थर्मल स्क्रीनिग में ग्रीन आता है तो मतदाता मतदान करेंगे। अगर थर्मल स्क्रीनिग में टेंपरेचर हाई आता है तथा रेड आएगा तो उनको 15 मिनट बैठने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद भी अगर जांच किया जाता है तथा तापमान अधिक बताता है तो उनको मतदान के अंतिम घंटे में आकर मतदान करने के लिए कहा जाएगा। मतदान केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रहेगी तथा एक दूसरे से छह फीट की दूरी पर एक गोला बनाया रहेगा। जिसमें मतदाता खड़े रहेंगे। मतदान केंद्र पर 15 लोगों की लाइन खड़ी रहेगी। थर्मल स्क्रीनिग तथा सैनिटाइजर के बाद मतदान करने से पूर्व एक ग्लब्स मिलेगा। जो वोटर को पहनना होगा। उसके बाद वह वोट करने के आएंगे तो बगल में ही एक पीला डस्टबिन रखा रहेगा। जिसमें ग्लब्स डाल देना है। मतदाता हर किसी भी कीमत पर उसको घर नहीं ले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मदद से उसका डिस्पोजल किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि आचार संहिता को लेकर जिले में धारा 144 लगी है। जिसमें पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मतदाता पर्ची तथा मार्गदर्शिका सभी परिवारों में दिया गया है। ऐसे में मतदान के दिन पर्चा काटने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर किसी के पास पर्चा नहीं है और प्रत्याशी के लोग मतदाता पर्ची काट रहे हैं। तो वह मतदान केंद्र से 100 फीट की दूरी के बाद ही वहां मतदाता पर्ची काटेंगे । इसके अलावा वहां पर पांच लोगों से अधिक की भीड़ इकट्ठा नहीं होगी । अगर कोई इस दौरान सिबल या कुछ देता है तो ऐसे में वहां के चीजों सीज करते हुए तत्काल उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता पर्ची के अलावा पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक आदि में फोटो के साथ स्टांप लगा हो तो ऐसे में लोग उससे भी मतदान कर सकेंगे। जिला अधिकारी ने बताया कि 6371 लोगों पर निषेधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस तथा एक्साइज विभाग की ओर से शराब के पकड़े जाने की भी कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग के द्वारा भी जुर्माना वसूलने का काम किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि आचार संहिता के मामले में अब तक कुल 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें पोस्टर लगाने, गाड़ी पर झंडा, बैनर लगाने, बिना अनुमति के रैली तथा रोड शो करने के मामले में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर कोई पोस्टल बैलट के लिए आवेदन किया था और तथा आरओ के द्वारा आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है और अब वो ईवीएम से वोटिग करने का इच्छा जाहिर करता है। तो ऐसे में वो वोट नहीं दे पाएंगे।

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