मतगणना के 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल करना आवश्यक
जमुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए बुधवार को संवाद कक्ष में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।
जमुई। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए बुधवार को संवाद कक्ष में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राज्य कर आयुक्त सह व्यय कोषांग के नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार कर रहे थे।
इस दौरान अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में चुनाव के दौरान व्यय की विवरणी उपलब्ध कराने की नियमावली से अवगत कराया गया। साथ ही बताया गया कि मतगणना के तीस दिन के भीतर व्यय विवरणी हर हाल में जमा करा देना है। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या फिर उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करने का प्रावधान है। इसी व्यय विवरणी दाखिल करने के लिए समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें सिकंदरा, जमुई, झाझा एवं चकाई के अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं ने भाग लिया। कोषांग के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय कम करके दी गई हो तो पूर्व में दाखिल विवरणी में सुधार की गुंजाइश है। लेखा समाधान के लिए परिणाम की घोषणा के 26 वें दिन अर्थात छह दिसंबर को व्यय अनुवीक्षण समिति की बैठक निर्धारित की गई है। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी गुलाब लफड़ा सहायक राज्य कर आयुक्त विकी विश्वकर्मा, विजय प्रकाश के निर्वाचन अभिकर्ता राजद नेता डॉ त्रिवेणी यादव, जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष शिव शंकर चौधरी, सुमित कुमार सिंह के निर्वाचन अभिकर्ता राजीव रंजन पांडे, अजय प्रताप के निर्वाचन अभिकर्ता महेंद्र सिंह, राहुल भवेश सहित अन्य अभ्यर्थी व अभिकर्ता मौजूद थे।