जमुई कोर्ट में एक मई तक प्रवेश निषेध

जमुई। जमुई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने पटना उच न्यायालय के निर्देश के आलोक में बढ़ते कोरोना संक्रमणन की चेन को तोड़ने के लिए जमुई व्यवहार न्यायालय में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 07:23 PM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 07:23 PM (IST)
जमुई कोर्ट में एक मई तक प्रवेश निषेध
जमुई कोर्ट में एक मई तक प्रवेश निषेध

जमुई। जमुई के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में बढ़ते कोरोना संक्रमणन की चेन को तोड़ने के लिए जमुई व्यवहार न्यायालय में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव विपिन कुमार सिन्हा ने इस आशय की पुष्टि करते हुए विधिवत नोटिस जारी कर सभी अधिवक्ताओं को 1 मई तक न्यायालय में प्रवेश तथा किसी भी प्रकार का कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एफिडेविट करने वाले नोटरी अधिवक्ताओं को भी इस दौरान जमुई व्यवहार न्यायालय परिसर में आने और कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। जिला जज जमुई द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि बिना किसी अत्यंत जरूरी कार्य के न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णता निषेध रहेगा। दो मई को रविवार है इस तरह अब 3 मई से ही अगले आदेश के बाद किसी प्रकार का कोई न्यायिक कार्य किया जा सकेगा। अभी कुछ दिन पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोर्ट में सभी कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए वर्चुअल मोड में कर दिया गया था जहां न्यायिक पदाधिकारी अपने चेंबर से तथा अधिवक्ता सरकारी वकील और वकील अपने अपने जगह से वीडियो कांफ्रेंसिग के द्वारा जुड़कर न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेते थे। गुरुवार तक वर्चुअल मोड में काम किए जाने के बाद नए आदेश के तहत न्यायिक कार्य को पूरी तरह रोक दिया गया है। हालांकि कुछ युवा अधिवक्ता अमित कुमार, राजकुमार, प्रवीण व अन्य ने वीडियो कांफ्रेंसिग और वर्चुअल मोड के जरिए न्यायिक कार्य को जारी रखने की बात करते हुए अपना विरोध जताया है और जनरल बॉडी की मीटिग में अधिवक्ताओं से इस पर रायशुमारी की बात कही है

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