मुखिया पति, देवर, जेई सहित आठ के खिलाफ एफआइआर का आदेश

जमुई। सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत गली-नाली पक्कीकरण में अनियमितता पर लगाम कसने की कवायद में ए

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Nov 2019 06:22 PM (IST) Updated:Tue, 19 Nov 2019 06:22 PM (IST)
मुखिया पति, देवर, जेई सहित आठ के खिलाफ एफआइआर का आदेश
मुखिया पति, देवर, जेई सहित आठ के खिलाफ एफआइआर का आदेश

जमुई। सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत गली-नाली पक्कीकरण में अनियमितता पर लगाम कसने की कवायद में एक साथ दो पंचायत में कार्रवाई की गाज गिरी है। सोनो और जमुई प्रखंड के कनीय अभियंता, मुखिया पति एवं देवर सहित कुल आठ लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। साथ ही कार्य से अत्याधिक राशि की निकासी के विरुद्ध रिकवरी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने भी कहा है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कनीय अभियंता से 15 दिनों के अंदर 1,15,533 रुपये की वसूली सुनिश्चित करना है। सोनो के रजौन तथा जमुई के कुंदरी-संकुरहा पंचायत में गली-नाली पक्कीकरण में प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं करने की शिकायत के आधार पर हुई जांच में पुष्टि होने के उपरांत उक्त कार्रवाई की गई है।

--

यह है मामला

रजौन पंचायत अंतर्गत वार्ड सं. 3 में कुल तीन योजनाएं ली गई थीं जिसमें शिवन दास के घर से बनारस दास, सागो दास के घर से घनश्याम दास तथा जुगल रविदास के घर से टेनी रविदास के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण किया गया। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी जमकर की गई। बंगला ईट का उपयोग किए जाने के साथ ही प्राक्कलन के अनुरूप ढलाई में मोटा नहीं किया गया। साथ ही ढलाई के लिए कंक्रीट मिश्रण में भी अनदेखी की बात जांच में सामने आई। उक्त मामले में मुखिया ललिता देवी के पति निरपत साह एवं मुखिया के देवर, संबंधित कनीय अभियंता के अलावा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव की संलिप्तता सामने आई। इसी प्रकार जमुई प्रखंड के कुंदरी-सनकुरहा पंचायत अंतर्गत वार्ड सं. 9 प्यारेपुर में गली-नाली पक्कीकरण की योजना में अनियमितता की पुष्टि हुई है। यहां भी पीसीसी ढलाई की चार योजनाओं में मोटाई की अनदेखी की गई।

--

सोनो प्रखंड के रजौन तथा जमुई प्रखंड के कुंदरी संकुरहा पंचायत में अनियमितता की शिकायत पर जांच टीम गठित की गई थी। जांच प्रतिवेदन में अनियमितता के सहारे सरकारी राशि के गबन की पुष्टि हुई। इसपर रजौन पंचायत के मुखिया पति एवं देवर तथा दोनों जगह वार्ड विकास क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कनीय अभियंता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। साथ ही निकासी की गई अत्यधिक राशि की वसूली के लिए भी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है।

- धर्मेन्द्र कुमार, डीएम, जमुई।

chat bot
आपका साथी