नप ने बढ़ाया होल्डिग टैक्स जमा करने की अवधि
जमुई। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मकान मालिकों और दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है।
जमुई। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मकान मालिकों और दुकानदारों के लिए राहत भरी खबर है। होल्डिग, ट्रेड लाइसेंस इत्यादि टैक्स अब वे 30 अप्रैल तक बगैर विलंब शुल्क के जमा कर सकते हैं।
नप के आइटी पर्यवेक्षक कुंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर विकास विभाग के आदेशानुसार कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2019/2020 का सभी प्रकार की टैक्स जमा करने का अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। अब शहरवासी अप्रैल तक बगैर कोई फाइन दिए टैक्स जमा कर सकते हैं।
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एटीएम और नेट बैंकिंग से भी जमा कर सकते हैं टैक्स
नगर परिषद के टैक्स संग्रहकर्ता चंदन कुमार ने बताया कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए नप में ई पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है। जो लोग एक बार भी अपने मकान का होल्डिग और दुकान का ट्रेड लाइसेंस टैक्स जमा कर चुके हैं। वे लॉकडाउन के समय घर बैठे भी ई म्यूनिसपैलटी जमुई के एकाउंट पर अपने पीआइडी नंबर द्वारा टैक्स जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शहरवासी नगर परिषद कार्यालय आकर पहले की तरह टैक्स जमा कर सकेंगे।