जुलाई में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिग और प्रशिक्षण संस्थान

जमुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने भी लॉकडाउन फाइव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 07:27 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jun 2020 06:15 AM (IST)
जुलाई में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिग और प्रशिक्षण संस्थान
जुलाई में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज, कोचिग और प्रशिक्षण संस्थान

जमुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने भी लॉकडाउन फाइव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान जुलाई माह के पहले नहीं खुलेंगे, जबकि 8 जून से रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिग मॉल एवं धार्मिक स्थान खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलकूद, मनोरंजक, धार्मिक समारोह व अन्य बड़े समागम पर फिलहाल विराम लगा रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्विमिग पुल व मनोरंजन पार्क भी अभी बंद रहेंगे। वैवाहिक समारोह में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक की उपस्थिति दंडनीय अपराध की श्रेणी में होगा।

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मास्क लगाना अनिवार्य

चेहरे पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के लिए शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा। कार्य स्थलों के लिए जारी निर्देश में यथासंभव घर से कार्य करने की प्रणाली के पालन पर जोर दिया गया है। साथ ही स्क्रीनिग एवं स्वच्छता, सैनिटाइजेशन आदि के पालन को कहा गया है।

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कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक रहेगा लॉकडाउन

जिन क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उसे कंटेनमेंट जोन में रखा जाएगा और वहां 30 जून तक लॉक डाउन लागू रहेगा। उन क्षेत्रों में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी जाएगी।

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अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी

रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिग तथा स्वास्थ्य जांच की जिम्मेदारी सिविल सर्जन को दी गई है। संक्रमण के मामले पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित करने के लिए एसडीओ, एसडीपीओ व सिविल सर्जन को अधिकृत किया गया है, जबकि भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को बेरिकेडिग सुनिश्चित करने की जवाबदेही दी गई है।

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बुजुर्गों व बच्चों को अनावश्यक नहीं निकलने की सलाह

जिला प्रशासन ने बुजुर्गों एवं बच्चों के साथ-साथ गर्भवती माताओं तथा गंभीर रोग से ग्रसित रोगियों से अनावश्यक घर के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाके से तो बिल्कुल परहेज करने की जरूरत पर बल दिया गया है।

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