मतदान के दिन जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र दौरे पर रहेगी पाबंदी
जमुई। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान के दिन मतदाता निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है।
जमुई। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान के दिन मतदाता निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को पत्र जारी कर मतदान के दिन मंत्री, सांसद, विधायक एवं विधान पार्षद को क्षेत्र के दौरे पर पूर्ण पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर कहा है कि विगत पंचायत चुनाव के दौरान आयोग को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी कि राज्य के कई मंत्रियों, विधायकों द्वारा चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं तथा मतदान कर्मियों को किसी उम्मीदवार विशेष के पक्ष में मत डालने को लेकर दवाब बनाया गया था। साथ ही कई जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों एवं उनके साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षाबलों का दुरुपयोग करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने जैसी शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई थी। इन घटनाओं से पंचायत चुनाव की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सवालों के घेरे में आने के साथ-साथ मतदान प्रक्रिया को काफी हद तक प्रभावित होते देखा गया है। इन तथ्यों को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए आवश्यक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मतदान की तिथि के पूर्व की संध्या पांच बजे से मतदान की समाप्ति तक कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक एवं पार्षद को उन क्षेत्रों में जहां मतदान कराया जा रहा है दौरे पर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद का नाम किसी पंचायत निर्वाचन की मतदाता सूची में दर्ज है और वे उस निर्वाचन क्षेत्र में अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हो तो उन्हें सिर्फ मतदान करने को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र तक जाने की अनुमति दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वे मतदान केंद्र से बाहर शीघ्र ही आ जाएंगे। साथ ही मतदान को लेकर मतदान केंद्र पर जाने एवं वापस आने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी विशेष परिस्थितियों में ही सुरक्षा को लेकर मंत्री, विधायक, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधियों मतदान के दिन सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल एवं सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन प्रतिनियुक्त अंगरक्षक या सशस्त्र बल मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई पाबंदियों मतदान की तिथि के अलावा मतगणना अवधि में भी लागू रहेगी। किसी प्राकृतिक आपदा एवं सांप्रदायिक तनाव, हंगामा के दौरान मंत्री, विधायक सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि को प्रशासन की मदद को लेकर तथा क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने को लेकर संबंधित क्षेत्र में दौरा पर जाना आवश्यक हो तो उन परिस्थितियों में पाबंदी लागू नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि इन पाबंदियों का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ निर्देशों का उल्लंघन को लेकर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी।