नहीं हटा बैनर पोस्टर तो दर्ज होगा केस दर्ज

जमुई। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रखंड प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 26 Sep 2020 06:44 PM (IST) Updated:Sat, 26 Sep 2020 06:44 PM (IST)
नहीं हटा बैनर पोस्टर तो दर्ज होगा केस दर्ज
नहीं हटा बैनर पोस्टर तो दर्ज होगा केस दर्ज

जमुई। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रखंड प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसको लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शत-प्रतिशत अनुपालन को लेकर बैनर-पोस्टर हटाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है।

इस संबंध में सीओ अजीत कुमार झा ने बताया कि एक विशेष गश्ती दल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा क्षेत्र में लगातार लाउडस्पीकर से प्रचार कर राजनीति दलों के प्रतिनिधियों और लोगों को जागरूक कर विभिन्न जगहों पर लगे राजनीतिक एवं निजी संगठनों के बैनर-पोस्टर सहित सरकारी पोस्टरों को भी लगातार हटाया जा रहा है, जिसकी गहन मॉनीटरिग की जा रही है। साथ ही विभिन्न पार्टियों के प्रखंड अध्यक्ष को भी निर्देश दिया गया है कि वे हर हाल में 72 घंटे के अंदर अपने दल और संगठन का बैनर-पोस्टर हटा लें, अन्यथा इस संबंध में संबंधित संगठन के प्रमुखों एवं पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया जाएगा। सीओ ने बताया कि निजी स्कूलों, निजी संगठनों सहित अन्य किसी भी तरह का बैनर-पोस्टर नहीं लगा रहना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। गश्ती दल द्वारा लगातार बैनर-पोस्टर हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।

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