बिना मास्क गाड़ी से निकले तो पैदल लौटेंगे घर

अरवल। जिलाधिकारी रवि शंकर चौधरी के द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 24 Nov 2020 09:19 PM (IST) Updated:Tue, 24 Nov 2020 09:19 PM (IST)
बिना मास्क गाड़ी से निकले तो पैदल लौटेंगे घर
बिना मास्क गाड़ी से निकले तो पैदल लौटेंगे घर

जहानाबाद । बिना मास्क लगाए यदि गाड़ी से निकले तो पैदल घर लौटना पड़ेगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नया दिशा निर्देश मंगलवार को जारी कर दिया है।

जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सरकार के नए दिशा निर्देश के अनुसार बिना मास्क वाले गाड़ी पर सफर करते मिलने पर वाहन जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई बुधवार से शुरू होगी। पूरे जिले में अभियान के रूप में संचालित किया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने विडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जिला प्रशासन को कई तरह के दिशा निर्देश जारी किया है। जांच की संख्या बढ़ाने,प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टेस्टिग प्रारंभ करने, संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों और कंटेनमेंट जोन में शर्तों को कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बिदुवार सीएस को अक्षरश पालन करने का निर्देश दिया।

डीएम ने संक्रमण की फैलाव पर विराम लगाने को लेकर अधिकारियों को वगैर मास्क पहने यात्रा करने वाले वाहनों को जब्त करने का निर्देश दिया है। परिवहन पदाधिकारी अजय कुमार ठाकुर,एसडीओ निखिल धनराज निप्पणीकार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ,सभी अंचलाधिकारी वाहन जांच एवं मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों द्वारा दुकानों की भी जांच की जाएगी। दुकानदारों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है । दुकानदार अपने-अपने दुकान के आगे छह फीट की दूरी पर गोल घेरा बनाना सुनिश्चित करेंगे। अगर दुकानदार इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके दुकान को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी वरीय अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने को लेकर अपने-अपने स्तर से जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जांच में नियम के उल्लंघन करने वालों से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी।।

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