हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

जहानाबाद । एडीजे पांच धीरेंद्र मिश्र के न्यायालय ने शनिवार को हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 30 Jan 2021 10:50 PM (IST) Updated:Sat, 30 Jan 2021 10:50 PM (IST)
हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

जहानाबाद । एडीजे पांच धीरेंद्र मिश्र के न्यायालय ने शनिवार को हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोप है कि अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्‍‌नी ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या कर दी। इस मामले में यशोदा देवी, गोविद चौधरी, मिथिलेश कुमार एवं उपेंद्र चौधरी को साजिश के तहत हत्या करने के दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही दस हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है।

भादवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच अर्थदंड भुगतने का आदेश दिया। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किए जाने पर क्रमश: तीन और दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उक्त आशय की जानकारी अपर लोक अभियोजक अखिलेश कुमार सिंह ने दी है । उन्होंने बताया कि इस मामले में अरवल जिला अंतर्गत बैदराबाद थाना क्षेत्र के ओझा विगहा गांव निवासी सत्येंद्र चौधरी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप लगाया था कि मेरा भाई लालदेव चौधरी 14 दिसंबर 2018 को शाम से लापता है। मेरे छोटे भाई के पत्नी यशोदा देवी का गांव के बगल के लड़के गोविद चौधरी के साथ अवैध संबंध था । जिसका विरोध मेरे भाई द्वारा किया जाता था।

मेरे भाई लालदेव चौधरी को गोविद चौधरी से मिलने की बात कह कर पत्नी बुला कर ले गई थी जो 18 तारीख तक घर नहीं आया है। सूचक ने आशंका जताई थी कि मेरे भाई की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया है। अनुसंधान के क्रम में उपरोक्त आरोपियों ने बताया की सोन नदी के किनारे मिलने की बात कह कर लाल देव चौधरी को पत्नी यशोदा देवी ने सोन नदी किनारे लाया था । वहां हम लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को झलाश में छुपाया था। इन्हीं लोगों के निशानदेही पर शव को नदी किनारे झलास से बरामद किया गया था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से 10 गवाह पेश किए गए थे।

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