11 अभियुक्तों को पांच वर्षो की कारावास की सजा

जहानाबाद। महेंदिया थाना क्षेत्र में साल 1991 के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सत्र न्यायाधीश राम विनोद सिंह ने 11 अभियुक्तों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Jan 2021 11:24 PM (IST) Updated:Thu, 28 Jan 2021 11:24 PM (IST)
11 अभियुक्तों को पांच वर्षो की कारावास की सजा
11 अभियुक्तों को पांच वर्षो की कारावास की सजा

जहानाबाद। महेंदिया थाना क्षेत्र में साल 1991 के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सत्र न्यायाधीश राम विनोद सिंह ने 11 अभियुक्तों को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर अभियुक्तों को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। न्यायाधीश ने महेंदिया थाना कांड संख्या 117/91 के अभियुक्त रमेश सिंह, उपेंद्र सिंह, बैजनाथ सिंह,वशिष्ठ सिंह, मेघनाथ सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह, राम नाथ सिंह, त्रियोगी सिंह, बैजू सिंह एवं अरविन्द सिंह को भादवि की धारा 307 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास का फैसला सुनाया है। इस कांड में धारा 147 के तहत दो वर्ष एवं धारा 148 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। इस बात की जानकारी देते हुए एपीपी शारदानंद कुमार ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सूचक परमानंद शर्मा ने महेन्दिया थाना कांड संख्या 117/91दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आठ दिसम्बर 1991 को करीब तीन बजे दिन में सभी अभियुक्त नाजायज मजमा बनाकर जानलेवा घातक हथियारों से लैस होकर आये और सूचक के भाई राम उदय सिंह को बन्दूक से जान मारने की नियत से गोली मार दिया, जिससे उन्हें छाती, पेट और हाथ पर गोली लगी और वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। त्रियोगी सिंह ने सूचक परमानंद शर्मा को बंदूक से दाहिने हाथ पर गोली मारकर घायल कर दिया। अभियुक्तों ने राजकिशोर एवं उमाकांत को भी गोली मारकर घायल कर दिया। जिसमें न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करने के बाद सभी अभियुक्तों को दोषी पाया और सजा सुनाई।

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