दो नक्सलियों को उम्रकैद की सजा

जहानाबाद। सिविल कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने चंदेश्वर रजक उर्फ शिवशंकर रजक उर्फ शिवजी धोबी उर्फ त्यागी जी उर्फ बाबा एवं सुरेन्द्र मांझी उर्फ आजाद जी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 10:07 PM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 10:07 PM (IST)
दो नक्सलियों को उम्रकैद की सजा
दो नक्सलियों को उम्रकैद की सजा

जहानाबाद। सिविल कोर्ट स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा ने चंदेश्वर रजक उर्फ शिवशंकर रजक उर्फ शिवजी धोबी उर्फ त्यागी जी उर्फ बाबा एवं सुरेन्द्र मांझी उर्फ आजाद जी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 399 के तहत पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 402 के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अतिरिक्त न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट की धारा16बी के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड धारा 18 के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 21 जून 2015 को सूचक पुअनि घोषी इन्द्रजीत पासवान ने प्राथमिकी दर्ज कराया था। प्राथमिकी में उन्होंने कहा था कि जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार के निर्देश पर घोषी थाना क्षेत्र में ग्राम अतियावां में कमला सिंह के घर का घेराबंदी कर छापेमारी की गयी तो वहां पूर्व से मौजूद कुख्यात नक्सली प्रदुम्न शर्मा एवं उसके पांच छ: साथी चकमा देकर भाग गये परन्तु घर की तलाशी लेने पर कमला सिंह के घर में छुपे हुए प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सदस्य चंदेश्वर रजक उर्फ शिवशंकर रजक उर्फ बाबा एवं सुरेन्द्र मांझी को देशी पिस्तौल एवं कई कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। ये सभी लोग डकैती एवं ईंट भट्ठा मालिकों से जबरन वसूली की योजना बना रहे थे और ये सभी प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी के सक्रिय सदस्य थे। जिन्हें दोषी पाकर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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