पति के हत्या के आरोप में 10 साल का कारावास
जहानाबाद। कोरोना योद्धा के रूप में जहानाबाद का अनिल कुमार पहला नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा।
जहानाबाद । स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे के न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत आरोपी पति गौतम कुमार को भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी पाते हुए 10 साल कठोर कारावास भुगतने का सजा सुनाई है। बताते चलें कि इस मामले में अरवल जिला के रामपुर चौरम थाना अंतर्गत बकेया गांव निवासी नीतीश कुमार ने किजर थाना अंतर्गत खैरा डिह गांव निवासी पति गौतम कुमार ससुर बृजनंदन यादव ननद रीना देवी फूला देवी फुलमंती देवी सुजांती कुमारी कांति कुमारी एवं बहनोई विकास कुमार को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था। दर्ज प्राथमिकी में मृतिका पूनम कुमारी के भाई ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन की शादी 2017 में नीतीश कुमार के साथ हुई थी ।शादी के समय छह लाख और सोने का चेन दान स्वरूप दिया था। द्विरागमन के समय कुर्सी पलंग भी दिया गया था। मैं जब भी अपने बहन से मुलाकात करने जाता था तो वह रो रोकर कहती थी कि किसी तरह मोटरसाइकिल दे दीजिए। इस बात को लेकर गौतम व उसके पिता प्रताड़ित करते रहते थे। 29 नवंबर 2017 को सूचना मिली की मेरी बहन की तबीयत खराब है ।सूचना पाकर जब वहां पहुंचा तो पता चला कि इलाज कराने के लिए सभी जहानाबाद अस्पताल ले गए हैं। अस्पताल में खोजबीन किया तो कहीं नहीं मिले। सुबह जब खैराडीह गांव पहुंचा तो देखा कि खैरा स्कूल के दक्षिणी छोर पर मेरी बहन का शव पड़ा है। सूचक ने आरोप लगाया था कि दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने के कारण हीं उपरोक्त लोगों ने जहर देकर मेरी बहन की हत्या कर दी है। उपरोक्त आशय की जानकारी लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने दी है ।उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन के तरफ से डॉक्टर अनुसंधानकर्ता समेत पांच गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की गवाही कराई गई थी।